फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sonebhadra News ›   Ten years imprisonment for man guilty of raping a woman

Sonebhadra News: महिला से दुष्कर्म के दोषी को दस वर्ष की कैद

Sat, 06 Jan 2024 10:41 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 06 Jan 2024 10:41 PM IST
विज्ञापन
Ten years imprisonment for man guilty of raping a woman
सोनभद्र। सवा दो वर्ष पूर्व परसौना जंगल में बकरी चराने गई महिला के साथ दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश-एफटीसी परितोष श्रेष्ठ की अदालत ने दोषी को दस वर्ष कैद की सजा सुनाई। शनिवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उस पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अर्थदंड की धनराशि 20 हजार पीड़िता को मिलेगी।
विज्ञापन

अभियोजन पक्ष के मुताबिक घोरावल कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने 20 अक्तूबर 2021 को घोरावल थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि वह 19 अक्तूबर को परसौना जंगल में बकरी चराने गई थी। वहां घुवास गांव निवासी भरत बैसवार ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना की और चार्जशीट दाखिल किया।
विज्ञापन

अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषी भरत बैसवार को सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक सत्यप्रकाश त्रिपाठी (सरकारी वकील) ने बहस की।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed