फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sonebhadra News ›   Ten culprits including the teacher were imprisoned for four years each.

Sonebhadra News: शिक्षक समेत दस दोषियों को चार-चार साल की कैद

Tue, 04 Feb 2025 11:22 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 04 Feb 2025 11:22 PM IST
विज्ञापन
Ten culprits including the teacher were imprisoned for four years each.
नाबालिग से छेड़छाड़ और विरोध करने पर घर में घुसकर मारपीट, बलवा के मामले में कोर्ट ने दस दोषियों को चार-चार वर्ष कैद की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अमित वीर सिंह की कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए प्रत्येक पर साढ़े 38 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
विज्ञापन

अर्थदंड में से 30 हजार रुपये पीड़ितों को दी जाएगी। मामला विंढमगंज थाना क्षेत्र के एक गांव का है। अभियोजन के मुताबिक 29 अगस्त 2018 को एक व्यक्ति ने पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उसकी बेटी एक विद्यालय में 12वीं की छात्रा है।
विज्ञापन

विद्यालय के शिक्षक ने एक आपत्तिजनक पत्र दिया और उसके साथ अश्लील व्यवहार किया। इसकी शिकायत जब उसने विद्यालय के प्रबंधक और शिक्षक से की तो वह गाली-गलौज करते हुए 8-10 लोगों को साथ उसके घर पर धमक पड़े। वहां तोड़फोड़ और मारपीट की।
विज्ञापन
विज्ञापन

बीच बचाव में आए लोगों को भी पीटा। पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना की। कोर्ट में शिक्षक जावेद जख्तर उसके पिता बदरुद्दीन, सलाउद्दीन, कलामुद्दीन, फसीउद्दीन, मसूद आलम, सलमान, शहजाद, असजद और कलाम के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की।

सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने, साक्ष्यों के अवलोकन और गवाहों के परीक्षण पर कोर्ट ने सभी को दोषी करार देते हुए चार-चार वर्ष कैद की सजा सुनाई। अलग-अलग धाराओं में प्रत्येक पर कुल साढ़े 38 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed