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सोनभद्रः गैंग लीडर को अदालत ने सुनाई दस वर्ष की सजा, 10 हजार रुपये अर्थदंड
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अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी/विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर सोनभद्र आशुतोष कुमार सिंह की अदालत ने गैंगेस्टर एक्ट के दोषी को 10 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। उस पर 10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक, 28 जून 2009 को मांची एसओ ने बिहार के अधौरा थाना क्षेत्र के कुरुआसोत निवासी सुरेंद्र यादव के विरुद्ध गैंगेस्टर का मुकदमा दर्ज किया था। उस पर गैंग चलाकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने का आरोप था। मनबढ़ और दबंग होने के कारण लोग उसकी शिकायत भी नहीं करते थे। उसके विरुद्ध चोरी, लूट, अपहरण जैसे कई संगीन मामले हैं। विवेचक ने एसपी एवं डीएम से गैंग चार्ट अनुमोदन कराकर न्यायालय में दाखिल किया था।
मामले की सुनवाई करते हुए दोषी सुरेंद्र यादव को 10 वर्ष की कैद एवं 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित की जाएगी। अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता धनंजय शुक्ला ने बहस की। वहीं, रायपुर थाने में दर्ज गैंगेस्टर के एक अन्य मामले में भी कोर्ट ने सुरेंद्र को 4 वर्ष नौ माह की सजा व पांच हजार रुपये अर्थदंड सुनाया।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक, 28 जून 2009 को मांची एसओ ने बिहार के अधौरा थाना क्षेत्र के कुरुआसोत निवासी सुरेंद्र यादव के विरुद्ध गैंगेस्टर का मुकदमा दर्ज किया था। उस पर गैंग चलाकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने का आरोप था। मनबढ़ और दबंग होने के कारण लोग उसकी शिकायत भी नहीं करते थे। उसके विरुद्ध चोरी, लूट, अपहरण जैसे कई संगीन मामले हैं। विवेचक ने एसपी एवं डीएम से गैंग चार्ट अनुमोदन कराकर न्यायालय में दाखिल किया था।
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मामले की सुनवाई करते हुए दोषी सुरेंद्र यादव को 10 वर्ष की कैद एवं 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित की जाएगी। अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता धनंजय शुक्ला ने बहस की। वहीं, रायपुर थाने में दर्ज गैंगेस्टर के एक अन्य मामले में भी कोर्ट ने सुरेंद्र को 4 वर्ष नौ माह की सजा व पांच हजार रुपये अर्थदंड सुनाया।
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