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Sonebhadra News: हेरोइन के साथ गिरफ्तार तस्कर को दस वर्ष की कैद

Sat, 15 Jul 2023 10:35 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 15 Jul 2023 10:35 PM IST
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Smuggler arrested with heroin gets 10 years imprisonment
सोनभद्र। छह वर्ष पूर्व 45 ग्राम हेरोइन के साथ पकड़े गए दोषी को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम खलीकुज्जमा की अदालत ने 10 वर्ष कैद की सजा सुनाई। उस पर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक 4 अगस्त 2017 को शक्तिनगर थाने के एसआई प्रदीप कुमार सिंह ने गश्त के दौरान बीना चौराहे के पास से बाइक सवार संदिग्ध युवक को पकड़ा था। तलाशी में उसके पास से 45 ग्राम हेरोइन बरामद हुई थी। पूछताछ में उसकी पहचान अंकुर जायसवाल उर्फ लकी निवासी पंडारी थाना रघुनाथपुर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ हाल पता बीना काॅलोनी के रूप में हुई। एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज कर पुलिस ने उसे जेल भेज दिया। विवेचना के दौरान पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने चार्जशीट दाखिल किया था।
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मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान पर दोषी अंकुर जायसवाल उर्फ लकी को 10 वर्ष की कैद व एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। कोर्ट ने 45 ग्राम हेरोइन को नष्ट करने का आदेश दिया है। अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता शशांक शेखर मिश्र ने बहस की।
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