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Sonebhadra News: किशोर से अप्राकृतिक दुष्कर्म के दोषी को सात वर्ष की कैद

Sat, 18 Jan 2025 11:44 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 18 Jan 2025 11:44 PM IST
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Seven years imprisonment to the person guilty of unnatural rape of a teenager
साढ़े सात वर्ष पहले किशोर (13) से अप्राकृतिक दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अमित वीर सिंह की कोर्ट ने दोषी को सात वर्ष कैद की सजा सुनाई है। शनिवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उस पर 22 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर तीन माह की अतिरिक्त कैद होगी।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक ओबरा थाना क्षेत्र निवासी महिला ने 5 अगस्त 2017 को ओबरा थाने में दी तहरीर में अवगत कराया था कि 4 अगस्त को दोपहर जब वह बाहर से काम करके घर आई तो रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र का मनोज उसके घर में घुसकर बेटे के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म कर रहा था।
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शोर मचाने पर उसे मारने पीटने लगा। आवाज सुनकर आसपास के लोग आए तो आरोपी भाग गया। इस तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना की और पॉक्सो एक्ट में चार्जशीट दाखिल की थी।
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सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, 7 गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषी मनोज को 7 वर्ष की कैद और 22 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर तीन माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अर्थदंड की धनराशि में से 15 हजार रुपये पीड़ित को मिलेंगे।
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