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हत्या के प्रयास में दोषी को सात साल की कैद, बीस हजार जुर्माना

Tue, 22 Feb 2022 07:28 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 22 Feb 2022 07:28 PM IST
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Seven years imprisonment for attempt to murder, twenty thousand fine
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर-3 निहारिका चौहान की अदालत ने मंगलवार को हत्या के प्रयास के मामले में दोषी को सात वर्ष कैद की सजा सुनाई है। उस पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर छह माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। घटना में घायल खेम सिंह को अर्थदंड की आधी धनराशि मिलेगी।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक पिपरी थाना क्षेत्र के मूर्धवा गांव निवासी आशा देवी पत्नी ठाकुर सिंह ने 27 मार्च 2018 को तहरीर देकर अवगत कराया था कि उसका देवर खेम सिंह दशरथ प्रधान के घर गया था। जब देवर गाड़ी लेकर गया तो कुछ देर बाद सूचना मिली कि उसका किसी से झगड़ा हो गया है। जब दशरथ प्रधान के घर गई तो पता चला कि देवर खेम सिंह हिंडाल्को अस्पताल में है। पता चलजा कि दशरथ प्रधान के पुत्र अयोध्या खरवार निवासी मूर्धवा ने गड़ासे से खेम सिंह पर प्रहार किया था। पिपरी पुलिस ने अयोध्या खरवार के विरुद्ध एफआईआर दर्ज किया था। पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने न्यायालय में अयोध्या खरवार के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी अयोध्या खरवार को सात वर्ष की कैद और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
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