बीमा, ग्रेच्युटी सहित अन्य मदों में भुगतान के एवज में कर्मचारियों से अवैध वसूली के आरोप में कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय पिपरी के वरिष्ठ सहायक दीनदयाल मगहिया को निलंबित कर दिया गया है। उन्हें कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय गोरखपुर से संबद्ध किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
पिपरी स्थित कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय में कर्मचारियों से विभिन्न सरकारी सुविधाओं के एवज में अवैध वसूली की लगातार शिकायत मिल रही थी। निदेशालय ने इसकी जांच कराई। आरोपों की पुष्टि के बाद कर्मचारी राज्य बीमा योजना श्रम सेवाएं के निदेशक एसपी सिंह ने इसे सरकार की जीरो टालरेंस नीति का उल्लंघन मानते हुए वरिष्ठ सहायक दीनदयाल मगहिया को निलंबित करने का आदेश दिया। उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की भी संस्तुति की गई है। निदेशक की ओर से जारी आदेश के तहत निलंबित वरिष्ठ सहायक को कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय सरदारनगर गोरखपुर से संबद्ध किया गया है। निलंबन अवधि में दीनदयाल मगहिया को जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि अर्द्ध वेतन पर देय अवकाश वेतन की राशि के बराबर देय होगी। निलंबन तिथि को प्राप्त वेतन के आधार पर अन्य प्रतिकर भत्ते भी निलंबन अवधि में इस शर्त पर देय होंगे, जब इसका समाधान हो जाए कि उनके द्वारा उस मद में व्यय वास्तव में किया जा रहा है, जिसके लिए प्रतिकर भत्ते मान्य है।