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Sonebhadra News: क्रूरता से की गई हत्या में नहीं दी जा सकती राहत

Thu, 23 Oct 2025 12:11 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 23 Oct 2025 12:11 AM IST
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Relief cannot be given in cases of brutal murder.
सोनभद्र। करमा थाना क्षेत्र के रामनरेश हत्याकांड में बाल अपचारी जमानत देने से अदालत ने इन्कार कर दिया है। अदालत ने कहा कि क्रूरता से की गई हत्या में आरोपी को जमानत नहीं दी जा सकती।
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25 जनवरी को रामनरेश यादव निवासी सरंगा थाना करमा की बाजार से लौटते समय हत्या कर दी गई थी। पुलिस की जांच में मामला अवैध संबंध का पाया गया था। पत्नी-दामाद सहित छह आरोपी पाए गए थे। इसमें एक आरोपी नाबालिग था। जमानत पर सुनवाई के दौरान किशोर न्याय बोर्ड ने पाया कि हत्या में बाल अपचारी की भी भूमिका प्रमुख थी। इस पर किशोर न्याय बोर्ड ने उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी।
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इसके बाद जिला सत्र न्यायालय में जमानत की अर्जी दाखिल की गई थी। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट/बाल न्यायालय के न्यायाधीश अमित वीर सिंह की अदालत ने कहा कि हत्या काफी क्रूरता से की गई। जमानत दिए जाने से आरोपी के गलत संगत में पड़ने की आशंका है। यह कहते हुए किसी तरह की राहत देने से इन्कार कर दिया।
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