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रामाश्रय हत्याकांड: हत्या के दोषी पिता-पुत्र को उम्रकैद

Fri, 27 Aug 2021 06:38 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 27 Aug 2021 06:38 PM IST
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Ramashray murder case: life imprisonment to father-son guilty of murder
अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम वीरेंद्र कुमार पांडेय की अदालत ने शुक्रवार को साढ़े आठ साल पूर्व हुए रामाश्रय जायसवाल हत्याकांड के मामले में दोषी पिता-पुत्र को उम्रकैद की सजा सुनाई है। पिता पर 54 हजार तो बेट पर 57 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर उन्हें दो-दो वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं अर्थदंड की आधी धनराशि मृतक की पत्नी को मिलेगी।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक एनसीएल खड़िया कालोनी निवासी संजय जायसवाल ने 21 मार्च 2013 को शक्तिनगर थाने में पिता रामाश्रय जायसवाल की हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। उनका आरोप था कि शक्तिनगर बस स्टैंड स्थित उसकी चाय की दुकान के सामने अपराह्न करीब साढ़े तीन बजे बजे शक्तिनगर के तारापुर निवासी अविनाश पांडेय पुत्र लल्लन पांडेय ने कार खड़ी कर दी। पिता ने कार दुकान के सामने खड़ा करने से मना किया तो अविनाश झगड़ा करने लगा। इसी बीच उसका पिता लल्लन पांडेय समेत कई लोग आ गए। अविनाश पांडेय ने अपने पिता की लाइसेंसी बंदूक से उसके पिता रामाश्रय को गोली मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने विवेचना के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन के बाद दोषसिद्ध पाकर दोषी पिता-पुत्र लल्लन पांडेय व अविनाश पांडेय को उम्रकैद की सजा सुनाई। दोनों पर क्रमश: 54 हजार रुपये और 57 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर दो-दो साल की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
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