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पंचायत चुनाव: उम्मीदवारों को देना होगा ब्यौरा

Tue, 02 Mar 2021 11:40 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 02 Mar 2021 11:40 PM IST
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Panchayat elections: candidates will have to provide details
सोनभद्र। पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां अंतिम चरण मेें पहुंच गई हैं। चुनाव में भाग्य आजमाने वाले उम्मीदवारों के खिलाफ अगर मुकदमा दर्ज है तो उन्हें इसका पूरा विवरण नामांकन पत्र में देना होगा। तथ्य छिपाने वालों का नामांकन निरस्त कर दिया जाएगा। ग्राम प्रधान पद और क्षेत्र पंचायत सदस्य के प्रत्याशी को नामांकन पत्र का 300 रुपये शुल्क और 2000 रुपये जमानत राशि देनी होगी। वहीं जिला पंचायत सदस्य को 500 रुपये नामांकन पत्र का शुल्क और 4000 रुपये जमानत राशि जमा करनी होगी। इसी तरह पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी को 150 रुपये नामांकन पत्र का शुल्क और 500 रुपये की जमानत राशि देनी होगी। अगर उम्मीदवार अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति या पिछड़ा वर्ग या महिला वर्ग से है तो उन्हें नामांकन पत्र का शुल्क और जमानत राशि की निर्धारित राशि की आधी धनराशि देनी होगी। सहायक निर्वाचन अधिकारी जगरूप पटेल ने कहा कि प्रत्याशियों द्वारा किये जाने वाले खर्च पर नजर रखी जाएगी और चुनाव के बाद प्रत्याशियों से उनके द्वारा खर्च की गई राशि का ब्योरा भी लिया जाएगा। नामांकन दाखिल के समय प्रत्याशियों को अपनी संपत्ति, आपराधिक पृष्ठभूमि, गृहकर व अन्य किसी कर की बकाएदारी का भी विवरण देना होगा। प्रत्याशियों को नामांकन के समय किसी तरह का कोई शपथ पत्र नहीं देना होगा बल्कि सदस्य पद के यह प्रत्याशी इन सभी सूचनाओं के बारे में स्वत: घोषणा करेंगे। ग्राम प्रधान, ब्लाक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष को प्रारूप पर शिक्षा, संपत्ति का ब्योरा, आपराधिक मुकदमे का ब्योरा देना होगा। सोनभद्र। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भाग्य आजमाने ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों को चुनाव में खर्च करने की अधिकतम सीमा तय कर दी गई है। निर्वाचन कार्यालय के मुताबिक ग्राम पंचायत सदस्य के प्रत्याशी 10,000 ग्राम प्रधान 75,000 क्षेत्र पंचायत सदस्य 75,000, जिला पंचायत सदस्य 1,50,000, ब्लाक प्रमुख दो लाख और जिला पंचायत अध्यक्ष के प्रत्याशी 4,00000 खर्च कर सकते हैं। नामांकन दाखिल के समय प्रत्याशियों को अपनी सम्पत्ति के ब्यौरे, आपराधिक पृष्ठभूमि, गृहकर व अन्य किसी कर की बकाएदारी का भी विवरण देना होगा। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराया जाएगा। इसके लिए तैयारियां कर ली गई है। - अभिषेक सिंह, जिलाधिकारी, सोनभद्र।
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