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Sonebhadra News: ज्येष्ठ खान अधिकारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश

Wed, 05 Mar 2025 12:20 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 05 Mar 2025 12:20 AM IST
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Order to file case against senior mine officer
पंक्चर बनाने वाले दुकानदार की पिटाई और जातिसूचक शब्दों से अपमानित करने के आरोप में कोर्ट ने ज्येष्ठ खान अधिकारी पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। दुकानदार की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट आबिद शमीम की कोर्ट ने चोपन पुलिस को यह आदेश दिया।
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बिल्ली मारकुंडी में पंक्चर की दुकान चलाने वाले अशोक पासवान ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर बताया था कि गत तीन फरवरी की शाम साढ़े छह बजे एक ट्रक को दुकान के सामने खड़ा कर उसका टायर लगा रहा था। उसके आगे खनिज पदार्थ लगे दो अन्य ट्रक खड़े थे।
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इसी दौरान पहुंचे ज्येष्ठ खान अधिकारी शैलेंद्र सिंह दोनों वाहनों का चालान काटते हुए उसके पास पहुंचे। ज्येष्ठ खान अधिकारी ने उस ट्रक के चालक से वाहन के कागजात मांगे। चालक ने खाली ट्रक की जांच कराने से इंकार किया तो गुस्से में खान अधिकारी ने अशोक पासवान को लात से मारते हुए गाली-गलौज की।
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पासर दिखा कर जेल भेजने की भी धमकी दी। घटना की सूचना देने के बाद भी पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो पीड़ित ने कोर्ट की शरण ली। विशेष न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई करते हुए ज्येष्ठ खान अधिकारी शैलेंद्र सिंह के विरुद्ध थानाध्यक्ष चोपन को मुकदमा दर्ज कर विवेचना का आदेश दिया।
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