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Sonebhadra News: मादक पदार्थ की अवैध बिक्री में नौ को सजा...

Wed, 11 Jan 2023 06:30 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 11 Jan 2023 06:30 AM IST
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Nine sentenced for illegal sale of drugs
सोनभद्र। जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में पंजीकृत मादक पदार्थों की अवैध बिक्री से जुड़े मामलों में कोर्ट ने नौ दोषियों को सजा सुनाई है। उन पर अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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अभियोजन के मुताबिक अनपरा थाने में पंजीकृत मुकदमे में औड़ी मोड़ निवासी शुभम चंद्रवंशी को तीन माह दो दिन की सजा व तीन रुपये अर्थदंड की सजा हुई है। अर्थदंड न देने पर एक माह अतिरिक्त जेल में रहना होगा। पिपरी थाने में दर्ज मुकदमे में हाईटेक रेलवे क्रॉसिंग निवासी प्रभात तिवारी को छह माह 15 दिन और दो हजार रुपये का अर्थदंड, ओबरा थाने में पंजीकृत मुकदमे में भलुआ टोला निवासी जुबैर अहमद को सात माह तीन दिन व पांच हजार रुपये का अर्थदंड, एक अन्य मामले में भलुआ टोला के ही शिवकुमार यादव को आठ माह व 1500 रुपये, राबर्ट्सगंज थाने के मामले में बारी महेवा निवासी ज्वाला प्रसाद को छह माह दो दिन व चार हजार रुपये अर्थदंड, ओबरा के एक अन्य मामले में सेक्टर डी निवासी विक्रम यादव को आठ माह 27 दिन व दो हजार रुपये, शाहगंज थाने में पंजीकृत मुकदमे में उमरी कला निवासी राजेश कुमार सिंह उर्फ तूफानी को नौ माह व 1500 रुपये, ओबरा थाने के अन्य मुकदमे में गजराजनगर निवासी गोविंद कुमार को नौ माह एक दिन व एक हजार रुपये और शाहगंज थाने में पंजीकृत एक मुकदमे में दोषी राजू कुमार निवासी घुर्मा को आठ माह के सश्रम कारावास व 1500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
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