फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sonebhadra News ›   Mother's killer son sentenced to life imprisonment

मां के हत्यारे बेटे को उम्रकैद की सजा

Fri, 26 Mar 2021 08:31 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 26 Mar 2021 08:31 PM IST
विज्ञापन
Mother's killer son sentenced to life imprisonment
सोनभद्र। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम अशोक कुमार की अदालत ने हत्या के दो अलग-अलग मामलों में जहां मां के हत्या के आरोपी बेटे को उम्रकैद वहीं एक मां को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों मामलों में दो-दो हजार रुपये अर्थदंड एवं अर्थदंड न देने पर दो-दो माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। दोनों मामले दुद्धी कोतवाली क्षेत्र के है।
विज्ञापन

अभियोजन पक्ष के मुताबिक दुद्धी कोतवाली में दी तहरीर में वार्ड नंबर नौ दुद्धी निवासी अवधेश कुमार मिश्रा ने आरोप लगाया था कि 10 जनवरी 2018 को उसके छोटे भाई राकेश कुमार मिश्रा उर्फ कलोल ने मां उर्मिला देवी के सिर पर फावड़े से वार कर दिया था। जिससे मां की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरा मामला भी दुद्धी कोतवाली क्षेत्र के दुम्हान गांव का है। दुद्धी कोतवाली में एक मई 2015 को दी तहरीर में दरोगा सिंह ने आरोप लगाया था कि उसके छोटी बेटी की शादी थी। उसकी बड़ी बेटी रजवंती देवी घर पर ही अपने 15 वर्षीय बेटे नंदलाल के साथ रहती थी। सुबह 10 बजे रजवंती ने अपने सो रहे बेटे की गर्दन पर फावड़े से कई वार कर हत्या कर दी। पुलिस दोनों मामलों को गंभीरता से लिया और हत्या की एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना की और पर्याप्त सबूत मिलने पर दोनों मामलों में विवेचकों ने बारी-बारी से चार्जशीट दाखिल कर दिया। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों मामलों में दोषसिद्ध पाकर दोषी राकेश कुमार मिश्रा और रजवंती देवी को उम्रकैद और दो-दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं अर्थदंड न देने पर दो-दो माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed