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106 प्रकार के उद्योग के लिए ले सकते हैं लोन

Tue, 30 Jun 2020 10:33 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 30 Jun 2020 10:33 PM IST
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Loans can be availed for 106 types of industries
सोनभद्र। रोजी रोजगार की तलाश में गैर प्रांतों एवं जनपदों को गए प्रवासी श्रमिक लॉकडाउन के दौरान अपने घरों को लौट आए हैं। मजदूर तबके के लोग जॉब कार्ड बनवाकर गांवों में चल रहे मनरेगा के कार्यो में जुट गए है। लेकिन अब भी पढ़े-लिखे बेरोजगार युवा अपने स्किल के अनुरूप काम न मिलने से घर बैठे हुए हैं। ऐसे में इन बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने केे लिए 106 प्रकार के उद्योग के लिए सरकार लोन की सुविधा उपलब्ध करा रही है।
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उपायुक्त उद्योग लोकेश कुमार के मुताबिक, कोई भी बेरोजगार व्यक्ति (शहरी हो या ग्रामीण) उद्योग लगाने के लिए लोढ़ी स्थित जिला उद्योग केंद्र में आवेदन कर सकते हैं। बशर्ते उद्योग लगाने के लिए वहीं व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं जिन्हे संबंधित स्किल के बारें में जानकारी हो। जिला उ्दयोग केंद्र कार्यालय में सिर्फ उद्योग लगाने के उद्देश्य से लोन लेने के लिए ही व्यक्ति आवेदन कर सकतें है। व्यापार संबंधित लोन बैंक से होता है। कार्यालय मे फार्म जमा करने के बाद बैंक को फार्म अग्रसारित कर दिया जाता है। बैंक से लोन पास होने पर संबंधित व्यक्ति उद्योग लगा सकता है। वहीं जिला ग्रामोद्योग अधिकारी विनोद कुमार का कहना है कि कुल 106 प्रकार के उद्योग लगाने के लिए आवेदन किए जा सकते हैं। कागजात सही हो तो 15 दिन में लोन पास हो जाता है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत 25 लाख तक और मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत 10 लाख रुपये तक का उद्योग लगाने के लिए आवेदन किया जा सकता है। ऑनलाइन फार्म भरने के बाद उसकी हार्डकॉपी कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है। इसके बाद ही पूर्ण माना जाएगा।
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आवेदन के लिए ये कागजात जरूरी
सोनभद्र। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि जो पढ़े लिखे युवा बेरोजगार हैं, वे खुद का रोजगार करने के लिए कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए संबंधित व्यक्ति को जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, शैक्षिक योग्यता, अनापत्ति प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट जरूरी है। यदि सामान्य वर्ग का व्यक्ति आवेदन करना है तो उसे जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।
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