फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sonebhadra News ›   Father who molestation and forced daughter to have an abortion gets life imprisonment

Sonbhadra News: बेटी से दुष्कर्म और गर्भपात कराने वाले पिता को उम्रकैद, 3.15 लाख रुपये का लगा जुर्माना

Wed, 27 Nov 2024 05:54 PM IST
वाराणसी ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: वाराणसी ब्यूरो Updated Wed, 27 Nov 2024 05:54 PM IST
सार

बेटी से दुष्कर्म और गर्भपात कराने वाले पिता को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, 10 गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने के बाद दोषी पिता को उम्रकैद और 3.15 लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

विज्ञापन
Father who molestation and forced daughter to have an abortion gets life imprisonment
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : ANI

विस्तार

अपनी ही 16 वर्षीय बेटी के साथ दुष्कर्म और फिर दवा देकर गर्भपात कराने के दोषी पिता को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर 3.15 लाख रुपये अर्थदंड भी लगाया। मंगलवार को मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अमित वीर सिंह की कोर्ट ने घटना को समाज के लिए शर्मनाक बताते हुए दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की छह अलग-अलग धाराओं में अधिकतम सजा आजीवन कारावास से दंडित किया। यह भी कहा कि दोषी को शेष जीवनकाल तक जेल में रखा जाय। कोर्ट ने उस पर 3.15 लाख रुपये अर्थदंड भी लगाया। इसमें से 2.50 लाख रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे। अर्थदंड न अदा करने पर तीन महीने अधिक जेल में रहना होगा।
विज्ञापन


यह है पूरा मामला
अभियोजन पक्ष के मुताबिक शाहगंज थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता की मां ने 27 अप्रैल 2023 को तहरीर देकर अपने पति पर 16 वर्षीय सगी बेटी के साथ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था। तहरीर में बताया कि पति अपनी बेटी के साथ डेढ़ साल से जबरन संबंध बना रहा है। इस बीच उसके गर्भवती होने पर 18 अप्रैल को दवा देकर गर्भपात करा दिया। पांच माह के भ्रूण को झाड़ियों में फेंक दिया। उसने पति के डर और लोकलाज से कहीं सूचना नहीं दी। 26 अप्रैल को फिर से बेटी के साथ दुष्कर्म किया।
विज्ञापन


तहरीर पर पुलिस ने दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज कर विवेचना की। डीएनए टेस्ट रिपोर्ट और मेडिकल रिपोर्ट के साथ ही गवाहों का बयान लेने के बाद पर्याप्त सबूत एकत्रित कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई। अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, 10 गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने के बाद दोषी पिता को उम्रकैद और 3.15 लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed