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Sonebhadra News: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद
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सोनभद्र। सात वर्ष पहले किशोरी से दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश-विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट अमित वीर सिंह की अदालत ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए दोषी पर दो लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर छह माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक कोन थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता ने 28 मार्च 2017 को थाने में दी तहरीर देकर बताया कि उसके माता-पिता छह माह पूर्व बाहर काम करने गए थे। इसी बीच वह अपने खेत में काम करने गई थी, तभी कुड़वा टोला निवासी सुशील कुमार जायसवाल उर्फ पिंटू वहां पहुंच गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। जातिसूचक शब्दों के साथ किसी से बताने पर जान से मारने की धमकी दी। कुछ दिन बाद जब वह गर्भवती हुई तो परिवारवालों को जानकारी दी। तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना की।
पर्याप्त सबूत मिलने पर न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया था। अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषी सुशील कुमार जायसवाल उर्फ पिंटू को उम्रकैद व दो लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की तरफ से सरकारी वकील दिनेश कुमार अग्रहरी, सत्य प्रकाश त्रिपाठी एवं नीरज कुमार सिंह ने बहस की।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक कोन थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता ने 28 मार्च 2017 को थाने में दी तहरीर देकर बताया कि उसके माता-पिता छह माह पूर्व बाहर काम करने गए थे। इसी बीच वह अपने खेत में काम करने गई थी, तभी कुड़वा टोला निवासी सुशील कुमार जायसवाल उर्फ पिंटू वहां पहुंच गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। जातिसूचक शब्दों के साथ किसी से बताने पर जान से मारने की धमकी दी। कुछ दिन बाद जब वह गर्भवती हुई तो परिवारवालों को जानकारी दी। तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना की।
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पर्याप्त सबूत मिलने पर न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया था। अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषी सुशील कुमार जायसवाल उर्फ पिंटू को उम्रकैद व दो लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की तरफ से सरकारी वकील दिनेश कुमार अग्रहरी, सत्य प्रकाश त्रिपाठी एवं नीरज कुमार सिंह ने बहस की।
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