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पिता की गवाही पर बेटे को उम्रकैद: ढाई साल पहले पत्नी को उतारा था मौत के घाट, बहू की मौत पर ससुर ने कराई थी FIR
Tue, 24 Sep 2024 10:36 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
अमर उजाला नेटवर्क, सोनभद्र।
अमर उजाला नेटवर्क, सोनभद्र।
Published by: वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 24 Sep 2024 10:36 AM IST
सार
सोनभद्र जिले में पत्नी की हत्या में पति को उम्रकैद की सजा हुई है। पिता के बयान पर ही दोषी बेटे को कोर्ट ने यह सजा सुनाई। घटना वर्ष 2022 में हुई थी।
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सांकेतिक तस्वीर।
- फोटो : ANI
विस्तार
आपसी विवाद में टंगारी से वार कर महिला की जान लेने वाले पति को सत्र न्यायाधीश रवींद्र विक्रम सिंह की अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। उसे सश्रम कारावास में रहना होगा। कोर्ट ने उस पर दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
अर्थदंड न देने पर एक वर्ष की साधारण कैद होगी। इस मामले में पिता ने ही अपने पुत्र पर केस दर्ज कराया था। अभियोजन के अनुसार रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत चेरुई गांव के डिगिहा टोला निवासी हरिमंगल गोंड ने 27 फरवरी 2022 को पुलिस को तहरीर देकर केस दर्ज कराया था।
बताया था कि बेटा राजाराम और बहू मुनिया देवी में पारिवारिक बात को लेकर अक्सर विवाद होता था। 27 फरवरी को भी दोनों में विवाद हुआ। शाम छह बजे बहू मुनिया बर्तन धो रही थी। तभी राजाराम ने टंगारी से उसकी गर्दन पर दो-तीन बार वार कर दिया।
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मौके पर ही बहू की मौत हो गई। तहरीर के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना की और चार्जशीट कोर्ट में प्रस्तुत किया। गवाहों के बयान और पत्रावलियों के परीक्षण के बाद कोर्ट ने राजाराम को दोषी करार देते हुए उसे सश्रम उम्रकैद की सजा सुनाई। दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड की आधी राशि वादी को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी।
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अर्थदंड न देने पर एक वर्ष की साधारण कैद होगी। इस मामले में पिता ने ही अपने पुत्र पर केस दर्ज कराया था। अभियोजन के अनुसार रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत चेरुई गांव के डिगिहा टोला निवासी हरिमंगल गोंड ने 27 फरवरी 2022 को पुलिस को तहरीर देकर केस दर्ज कराया था।
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बताया था कि बेटा राजाराम और बहू मुनिया देवी में पारिवारिक बात को लेकर अक्सर विवाद होता था। 27 फरवरी को भी दोनों में विवाद हुआ। शाम छह बजे बहू मुनिया बर्तन धो रही थी। तभी राजाराम ने टंगारी से उसकी गर्दन पर दो-तीन बार वार कर दिया।
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मौके पर ही बहू की मौत हो गई। तहरीर के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना की और चार्जशीट कोर्ट में प्रस्तुत किया। गवाहों के बयान और पत्रावलियों के परीक्षण के बाद कोर्ट ने राजाराम को दोषी करार देते हुए उसे सश्रम उम्रकैद की सजा सुनाई। दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड की आधी राशि वादी को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी।