फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sonebhadra News ›   Life imprisonment for two misdemeanors and fine of Rs 20 thousand

सोनभद्र: दुष्कर्म के दो दोषियों को उम्रकैद और 20-20 हजार रुपये का जुर्माना

Fri, 02 Oct 2020 02:14 AM IST
स्‍वाधीन तिवारी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सोनभद्र
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सोनभद्र Published by: स्‍वाधीन तिवारी Updated Fri, 02 Oct 2020 02:14 AM IST
विज्ञापन
Life imprisonment for two misdemeanors and fine of Rs 20 thousand
प्रतीकात्मक तस्वीर

सोनभद्र अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट पंकज श्रीवास्तव की अदालत ने अनुसूचित जाति की किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में गुरुवार को विजय बियार एवं राम निवास यादव को दोषी पाकर उम्रकैद एवं 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न करने पर 6-6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अर्थदंड की आधी रकम पीड़िता को मिलेगी।

विज्ञापन


अभियोजन पक्ष के मुताबिक, ओबरा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी के पिता ने ओबरा थाने में 27 फरवरी 2017 को तहरीर देकर आरोप लगाया था कि 24 फरवरी को वह घर पर नहीं था। उस दिन उसकी बेटी बरात देखकर लौट रही थी।
विज्ञापन


इस दौरान रात करीब 11 बजे विजय बियार एवं राम निवास यादव ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। घर आने पर उसे इसकी जानकारी हुई। सूचना पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर विजय बियार एवं राम निवास यादव के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुनाया।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed