फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sonebhadra News ›   Life imprisonment for two in double murder, 20-20 thousand fine

दोहरे हत्याकांड में दो को उम्रकैद, 20-20 हजार अर्थदंड

Wed, 16 Feb 2022 11:46 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 16 Feb 2022 11:46 PM IST
विज्ञापन
Life imprisonment for two in double murder, 20-20 thousand fine
अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय राहुल मिश्रा की अदालत ने बुधवार को दोहरे हत्याकांड के दो दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। दोनों पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर उन्हें दो-दो वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
विज्ञापन

अभियोजन पक्ष के मुताबिक पन्नूगंज थाना क्षेत्र के रामगढ़ गांव निवासी चौकीदार गुलाब पुत्र लालमनी ने 28 दिसंबर 2004 को दी तहरीर में अवगत कराया था कि वह रामगढ़ स्थित पेरियार स्कूल की तरफ से जा रहे थे। इसी दौरान उनकी नजर एक दरवाजे पर पड़ी जो थोड़ा सा खुला हुआ था। जब नजदीक जाकर टार्च की रोशनी में देखा तो जला शव दिखाई दिया। इस सूचना पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू की। विवेचक दीपक दुबे ने शव की शिनाख्त विजय कुमार यादव व सीताराम यादव के रूप में करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
विज्ञापन

पुलिस विवेचना के दौरान हत्या में पन्नूगंज थाना क्षेत्र के खड़ूई गांव निवासी लल्ला सिंह, मगरदहा गांव निवासी गुड्डन सिंह व राजू सिंह का नाम प्रकाश में आया। पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने चार्जशीट दाखिल किया था। दौरान विचारण राजू सिंह की मौत हो गई। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी लल्ला सिंह और गुड्डन सिंह को उम्रकैद और 20-20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर दो-दो साल की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष की तरफ से पैरवी अभियोजन अधिकारी विजय प्रकाश यादव ने की।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed