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Sonebhadra News: महिला की पीट-पीटकर जान लेने वाले पति को आजीवन कारावास

Tue, 10 Mar 2026 11:08 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 10 Mar 2026 11:08 PM IST
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Husband who beat his wife to death gets life imprisonment
सोनभद्र। मांची थाना क्षेत्र में चार साल पहले महिला की पीट-पीटकर जान लेने वाले पति को सत्र न्यायाधीश रामसुलीन सिंह ने दोषी राजबहादुर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मंगलवार को मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने उस पर 12 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
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अभियोजन के मुताबिक मई 2022 में मांची थाना क्षेत्र के सोमा गांव में आपसी विवाद के बाद राजबहादुर उर्फ मंगरू ने लाठी-डंडे से पीटकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। शव को घर में छिपा कर वह गांव से भाग गया। ग्रामीणों को घर में से गंध आने लगी तो गांव वालों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया था। मामले में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया। पुलिस ने विवेचना के बाद अदालत में चार्जशीट दाखिल किया। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों, गवाहों के बयान और साक्ष्यों के परीक्षण के बाद राजबहादुर को हत्या का दोषी करार देते हुए मंगलवार को सजा सुनाई।
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