फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sonebhadra News ›   Husband convicted of dowry death, sentenced to seven years imprisonment

Sonebhadra News: दहेज हत्या में दोषी पति को सात साल की सजा

Wed, 09 Apr 2025 11:40 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 09 Apr 2025 11:40 PM IST
विज्ञापन
Husband convicted of dowry death, sentenced to seven years imprisonment
करीब पांच वर्ष पूर्व दहेज के लिए विवाहिता की हत्या के मामले में कोर्ट ने दोषी पति को सात वर्ष कैद की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी कोर्ट आबिद शमीम की अदालत ने बुधवार को सुनवाई करते हुए उस पर 25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया।
विज्ञापन

अर्थदंड न देने पर तीन माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष के मुताबिक प्रभारी निरीक्षक रॉबर्ट्सगंज कोतवाली में दी तहरीर में रोहतास जिले के मोहरौरा थाना क्षेत्र के सिंहपुर निवासी संतोष कुमार पांडेय ने अवगत कराया था कि उसने अपनी बहन सुषमा अवस्थी की शादी फरवरी 2017 में रॉबर्ट्सगंज के मुंसफी कॉलोनी निवासी राजन अवस्थी के साथ की थी।
विज्ञापन

शादी के बाद से ही उसकी बहन को दहेज के लिए ससुराल वाले प्रताड़ित करते रहे। इसकी सूचना बहन सुषमा अवस्थी ने फोन से दिया था तो बहन को समझा दिया गया कि धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। इसी बीच 30 अप्रैल 2020 को दोपहर में रॉबर्ट्सगंज कोतवाली से सूचना मिली कि उसकी बहन सुषमा अवस्थी की मौत हो गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

बहन की हत्या पति राजन अवस्थी व ससुराल वालों ने की है। इस तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना की और कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद पति राजन अवस्थी को दोषी करार देते हुए 7 वर्ष की कैद व 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 3 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed