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Sonebhadra News: विवाहिता की मौत में पति और सास को सात वर्ष की कैद

Mon, 25 Nov 2024 10:37 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 25 Nov 2024 10:37 PM IST
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Husband and mother-in-law sentenced to seven years' imprisonment for the death of a married woman
सोनभद्र। साढ़े चार साल पहले विवाहिता की मौत के मामले में अपर सिविल जज अर्चना रानी की कोर्ट ने पति और सास को सात-सात वर्ष कैद की सजा सुनाई है। सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उन दो-दो हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
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अभियोजन के अनुसार ओबरा थाना क्षेत्र के पनारी गांव निवासी बसंतू केशरी की बेटी फूलमती की शादी वर्ष 2019 में चोपन थाना क्षेत्र के चुनहिया टोला बरदिया निवासी प्रमोद केशरी के साथ हुई थी। मायके के पक्ष का आरोप रहा कि दहेज के लिए उसे प्रताड़ित किया जाता था।
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इस बीच 7 जून 2020 की शाम संदिग्ध परिस्थितियों में फूलमति का शव फंदे पर लटकता मिला था। मायके वालों ने दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र दायर किया। कोर्ट ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान और पत्रावलियों के अवलोकन पर पति प्रमोद केशरी और सास जोखन देवी को दहेज उत्पीड़न व हत्या का दोषी करार देते हुए सोमवार को सजा सुनाई।
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