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गैंग लीडर सूरज पटेल को 4 वर्ष 3 माह की कैद
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अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी/विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट आशुतोष कुमार सिंह की अदालत ने बुधवार को गैंगेस्टर एक्ट के दो अलग-अलग मामलों में दोषियों को सजा सुनाई। गैंग लीडर सूरज पटेल को चार साल तीन महीने की कैद और सक्रिय सदस्य रेमनाथ टुडू व शिवा मुंडा को दो-दो वर्ष की कैद की सजा सुनाई। सभी पर पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक पहला मामला घोरावल थाना क्षेत्र का है। 11 अगस्त 2017 को तत्कालीन थानाध्यक्ष सुरेंद्र प्रताप सिंह ने सूरज पटेल पर गैंगेस्टर का मुकदमा दर्ज कराया था। वहीं दूसरा मामला शक्तिनगर थाना क्षेत्र का है। 16 फरवरी 2020 को तत्कालीन एसओ अंजनी कुमार राय ने राजकिशन कॉलोनी शक्तिनगर निवासी प्रेमनाथ टुडू व शिवा मुंडा पर केस दर्ज किया। दोनों पर गिरोह के सक्रिय सदस्य के रूप में अवैधानिक कार्यों में लिप्त रहने का आरोप था। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने गैंग लीडर सूरज पटेल को चार साल तीन माह की कैद और सक्रिय सदस्यों प्रेमनाथ टुडू व शिवा मुंडा को 2-2 वर्ष की कैद की सजा सुनाई। सभी पर पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील धनंजय शुक्ला ने बहस की।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक पहला मामला घोरावल थाना क्षेत्र का है। 11 अगस्त 2017 को तत्कालीन थानाध्यक्ष सुरेंद्र प्रताप सिंह ने सूरज पटेल पर गैंगेस्टर का मुकदमा दर्ज कराया था। वहीं दूसरा मामला शक्तिनगर थाना क्षेत्र का है। 16 फरवरी 2020 को तत्कालीन एसओ अंजनी कुमार राय ने राजकिशन कॉलोनी शक्तिनगर निवासी प्रेमनाथ टुडू व शिवा मुंडा पर केस दर्ज किया। दोनों पर गिरोह के सक्रिय सदस्य के रूप में अवैधानिक कार्यों में लिप्त रहने का आरोप था। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने गैंग लीडर सूरज पटेल को चार साल तीन माह की कैद और सक्रिय सदस्यों प्रेमनाथ टुडू व शिवा मुंडा को 2-2 वर्ष की कैद की सजा सुनाई। सभी पर पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील धनंजय शुक्ला ने बहस की।
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