फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sonebhadra News ›   Five in illegal mining case

अवैध खनन में पांच पर केस

Mon, 23 Jan 2017 12:16 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो/सोनभद्र
अमर उजाला ब्यूरो/सोनभद्र Updated Mon, 23 Jan 2017 12:16 AM IST
विज्ञापन
Five in illegal mining case
illegal mining
चोपन व ओबरा पुलिस ने शनिवार की रात सपा नेता रमेश वैश्य समेत पांच लीज धारकों के खिलाफ अवैध खनन का मुकदमा दर्ज किया। यह कार्रवाई खनिज विभाग के सर्वेयरों की तहरीर पर की गई। अभी और कई खननकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज किए जाने की संभावना है।अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए शनिवार की शाम बिल्ली-मारकुंडी खनन क्षेत्र के आराजी संख्या 4478 और 4949 के कई खदानों में सर्वेयर वेद प्रकाश शुक्ला, राजनाथ और संतोष पाल ने छापेमारी की।
विज्ञापन


इसकी जानकारी होने पर कई लीज धारकों ने काम बंद करवा दिया। श्रमिकों को खदानों से इधर-उधर कर दिया गया। सर्वेयर राजनाथ ने बताया कि ओबरा थाने में सर्वेयर वेद प्रकाश शुक्ला की प्रार्थना पत्र पर नियमों को ताख पर रखकर खनन कार्य कराने के अरोप में गाजीपुर के मोहम्दाबाद थाना क्षेत्र के मुसुफपुर निवासी अजय राय, ओबरा निवासी मो. हनीफ व अशोक सिंह के खिलाफ केस दर्ज हुआ है।
विज्ञापन


वहीं चोपन पुलिस ने संतोष पाल की तहरीर पर आराजी संख्या 7536 में अवैध खनन कराने के आरोप में बिल्ली ओबरा निवासी रमेश वैश्य व कन्हैया जायसवाल के विरूद्ध केस दर्ज किया है। बताते चले कि बिल्ली-मारकुंडी खनन क्षेत्र के अधिसंख्य खदानों में मानकों की अनदेखी कर खनन कार्य कराया जा रहा है। हालांकि अवैध खनन कराने वालों को चिन्हित कर खान विभाग ने उनके विरुद्ध कार्रवाई शुरू कर दी है। सर्वेयर डीके शर्मा ने कहा कि कुछ और खननकर्ताओं को चिन्हित किया है।
विज्ञापन
विज्ञापन


नोटिस जारी कर उनपर भी केस दर्ज कराया जाएगा। उधर अचानक खान विभाग के सक्रिय होने से अवैध खनन कराने वालों में खलबली मच गई है और खुद को बचाने की जुगत में जुट गए है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed