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सूचना उपलब्ध न कराने पर सेक्रेटरी पर अर्थदंड

Sun, 24 Jan 2021 06:38 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 24 Jan 2021 06:38 PM IST
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Fines imposed on the secretary who did not provide information
सोनभद्र। राज्य सूचना आयुक्त ने जन सूचना अधिकार के तहत सूचना उपलब्ध नहीं कराए जाने पर चोपन ब्लॉक के चेरवाडीह ग्राम पंचायत के ग्राम पंचायत अधिकारी पर 25 हजार का अर्थदंड लगाया है। जन सूचना आयुक्त ने कार्रवाई के लिए रजिस्ट्रार राज्य सूचना आयोग को निर्देशित किया है कि चेरवाडीह ग्राम पंचायत में 21 जुलाई 2020 को पदस्थ जन सूचना अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी के वेतन से अर्थदंड के तौर पर 25 हजार रुपये की कटौती की जाए। चेरवाडीह गांव के लिए रामलखन ने 2019 में जन सूचना अधिकार के तहत 11 बिंदुओं पर ग्राम पंचायत में हुए विकास कार्यों की सूचना उपलब्ध कराने की मांग ग्राम पंचायत अधिकारी से की थी। लेकिन, ग्राम पंचायत अधिकारी की तरफ से न तो सूचना उपलब्ध कराई गई और ना ही आयोग की तरफ से की गई किसी भी सुनवाई तिथि पर अपना पक्ष प्रस्तुत करने उपस्थित हुए। जबकि आयोग कार्यालय की ओर से पूर्व में कई बार उन्हें नोटिस भी जारी किया गया था।
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