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Sonebhadra News: हर मतदाता को देना होगा जन्मतिथि और स्थान से जुड़े वैध प्रमाण पत्र

Tue, 04 Nov 2025 11:57 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 04 Nov 2025 11:57 PM IST
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Every voter will have to provide a valid certificate related to date and place of birth.
सोनभद्र। अगर आप मतदाता सूची में अपना नाम शामिल रखना चाहते हैं तो मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभानी होगी। मंगलवार से शुरू हुई इस प्रक्रिया में बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। वोटर को नोटिस देकर दस्तावेज मांगेंगे। संबंधित दस्तावेज और जानकारी उपलब्ध न कराने वालों के नाम सूची से हटाए जा सकते हैं। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिले के 1515 बूथों पर यह अभियान शुरू किया गया है।
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इस प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान के तहत 04 दिसंबर तक सभी बीएलओ अपने कार्य क्षेत्र के हर घर तक पहुंचकर मतदाताओं को गणना प्रपत्र उपलब्ध कराएंगे। प्रत्येक मतदाता को यह प्रपत्र को भरकर बीएलओ को उपलब्ध कराना होगा। इसके साथ उन्हें अपने पहचान से जुड़े दस्तावेज भी संलग्न करने होंगे। इसके बाद 09 दिसंबर को मतदाता सूची का आलेख्य प्रकाशन होगा। इस सूची पर आठ जनवरी तक दावे-आपत्तियां ली जाएगी। इसी दौरान 09 दिसंबर से ही संदिग्ध या पूर्व की सूची में शामिल न रहे नामों को नोटिस जारी कर सुनवाई की जाएगी।
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नोटिस पर 31 जनवरी तक सुनवाई कर निस्तारण करते हुए सात फरवरी को अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी वागीश कुमार शुक्ला ने बताया कि बीएलओ मतदाताओं के घर जाकर दो प्रतियों में गणना प्रपत्र देंगे, फॉर्म भरने में मार्गदर्शन करेंगे, भरे हुए प्रपत्र एकत्र करेंगे और पावती रसीद प्रदान करेंगे। मतदाताओं से अपील की है कि वे फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरें, नवीनतम फोटो लगाएं, हस्ताक्षर करें और समय पर बीएलओ को वापस करें।
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गणना प्रपत्र के साथ किसी भी प्रकार का दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं है। मतदाता आयोग के पोर्टल से भी अपना गणना प्रपत्र ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि यह अभियान मतदाता सूची को अद्यतन और त्रुटिरहित बनाने के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी मतदाता इसमें सक्रिय सहयोग करें।
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नोटिस देकर मांगेंगे साक्ष्य
प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान वर्ष 2003 की सूची को आधार बनाकर किया जा रहा है। मतदाता आयोग के पोर्टल पर जाकर अपने और परिजनों के नाम इस सूची में देख सकते हैं। आवश्यक विवरण उपलब्ध करा सकते हैं। जिन मतदाताओं की जानकारी पिछले विशेष पुनरीक्षण के रिकॉर्ड से मेल नहीं खाती है, उन्हें संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे। जन्म तिथि और जन्म स्थान की पुष्टि के लिए पात्र नागरिकों को अपनी श्रेणी के अनुसार दस्तावेज देने होंगे। इसमें जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर, पेंशन भुगतान आदेश, एलआईसी अथवा बैंक द्वारा जारी पहचान पत्र आदि मान्य माने जाएंगे।

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तीन श्रेणियों में सूचीबद्ध किए गए मतदाता
पुनरीक्षण अभियान के दौरान मतदाताओं को तीन श्रेणियों में रखा गया है। पहली श्रेणी उन मतदाताओं की है, जिनका जन्म एक जुलाई 1987 से पहले हुआ है। उन्हें सत्यापन के दौरान अपने जन्मतिथि और जन्म स्थान से संबंधित दस्तावेज देने होंगे। द्वितीय श्रेणी में वह मतदाता हैं, जिनका जन्म एक जुलाई 1987 से 02 दिसंबर 2004 के बीच हुआ है। उन्हें गणना प्रपत्र के साथ जन्मतिथि व जन्म स्थान से जुड़े प्रमाण पत्र के अलावा अपने माता या पिता से संबंधित भी कोई अभिलेख उपलब्ध कराना होगा। तीसरी श्रेणी में 02 दिसंबर 2004 के बाद जन्म लेने वाले मतदाताओं की है। उन्हें अपने दस्तावेजों के साथ ही माता-पिता दोनों के अभिलेख भी उपलब्ध कराने होंगे।
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