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बिना परमिट गिट्टी-बोल्डर बेचने पर क्रशर मालिकों पर लगेगा जुर्माना

Fri, 29 Oct 2021 06:30 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 29 Oct 2021 06:30 PM IST
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Crusher owners will be fined for selling ballast-boulders without permit
राजस्व को क्षति पहुंचाने वाले क्रशर प्लांट और वाहन स्वामी बख्शे नहीं जाएंगे। जिला प्रशासन ने बगैर एमएम-11 के गिट्टी-बोल्डर का परिवहन करने वाले वाहनों के मालिकों के अलावा संबंधित क्रशर प्लांट संचालकों से जुर्माना वसूलने का निर्णय लिया है। डीएम ने मातहतों को राजस्व चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दे दिया है।
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जिले में प्रशासन के लाख प्रयास के बावजूद रोज ही बगैर परमिट के सैकड़ों ट्रक गिट्टी-बोल्डर लेकर परिवहन कर रहे हैं। बिल्ली-मारकुंडी खनन क्षेत्र के कई क्रशर प्लांट मालिक बिना परमिट के गिट्टी-बोल्डर बेचकर मालामाल हो रहे हैं। अधिकारियों की जांच के दौरान जब वाहन बगैर परमिट के गिट्टी-बोल्डर परिवहन करते पकड़ा जाता है तो मालिक से जुर्माना वसूलते हुए मुकदमा दर्ज कराया जाता है। हालांकि अब जिला प्रशासन ने नियमों को ताख पर रखकर बिना परमिट के गिट्टी-बोल्डर बेचने वाले क्रशर प्लांट मालिकों से भी जुर्माना वसूलने का निर्णय लिया है। खान विभाग के मुुताबिक बिना परमिट के गिट्टी-बोल्डर का परिवहन करते पकड़े जाने वाले वाहन स्वामियों के साथ ही संबंधित प्लांट मालिक से भी जुर्माना वसूल किया जाएगा। वाहन स्वामियों और क्रशर प्लांट मालिकों पर कम से कम 25-25 हजार रुपये जुर्माना लगेगा। इस फरमान से बिना एमएम-11 के गिट्टी-बोल्डर बेचने वालों में खलबली मच गई है। खान अधिकारी ने सभी सर्वेयर समेत अन्य कर्मियों को कार्यवाही के लिए निर्देशित कर दिया है।
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बिना परमिट के गिट्टी-बोल्डर का परिवहन करते पकड़े जाने वाले वाहनों के स्वामियों के साथ ही प्लांट मालिक से भी जुर्माना वसूला जाएगा। वाहन स्वामियों और क्रशर प्लांट मालिकों से कम से कम 25-25 हजार रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। -जेपी द्विवेदी, खान अधिकारी।
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