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क्रशर मालिक समेत तीन के खिलाफ मुकदमा
Updated Sun, 15 Oct 2017 12:34 AM IST
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सोनभद्र। कोतवाली पुलिस ने परमिट स्कैन कर गिट्टी बेचने के मामले में एडी स्टोन क्रशर प्लांट के मालिक, ट्रांसपोर्टर और ड्राइवर के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है।
खनिज विभाग के लिपिक मुहर्रिर शीतला प्रसाद श्रीवास्तव के मुताबिक सात अक्तूबर को खनिज विभाग के प्रर्वतन दल गिट्टी-बालू लदे ट्रकों से ई एमएम 11 की जांच कर रहा था। डाला से गिट्टी लेकर आ रहे ट्रक चालक से ईएमएम 11 मांग कर जांच की गई। इस दौरान परमिट के फर्जी होने के संकेत मिले। लिपिक मुहर्रिर शीतला प्रसाद श्रीवास्तव का कहना है कि जांच में पता चला कि चालक ने 26 सितंबर 2017 को परमिट लिया है। उक्त परमिट पर स्कैनिंग कर तारीख में फेरबदल किया गया है। पुलिस ने बताया कि राबर्ट्सगंज नगर के सिविल लाइंस रोड निवासी एवं ट्रक के मालिक देवेंद्र श्रीवास्तव, चालक मुन्ना और चोपन थाना क्षेत्र के बारी डाला क्षेत्र में स्थित एडी क्रशर स्टोन के मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है।
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खनिज विभाग के लिपिक मुहर्रिर शीतला प्रसाद श्रीवास्तव के मुताबिक सात अक्तूबर को खनिज विभाग के प्रर्वतन दल गिट्टी-बालू लदे ट्रकों से ई एमएम 11 की जांच कर रहा था। डाला से गिट्टी लेकर आ रहे ट्रक चालक से ईएमएम 11 मांग कर जांच की गई। इस दौरान परमिट के फर्जी होने के संकेत मिले। लिपिक मुहर्रिर शीतला प्रसाद श्रीवास्तव का कहना है कि जांच में पता चला कि चालक ने 26 सितंबर 2017 को परमिट लिया है। उक्त परमिट पर स्कैनिंग कर तारीख में फेरबदल किया गया है। पुलिस ने बताया कि राबर्ट्सगंज नगर के सिविल लाइंस रोड निवासी एवं ट्रक के मालिक देवेंद्र श्रीवास्तव, चालक मुन्ना और चोपन थाना क्षेत्र के बारी डाला क्षेत्र में स्थित एडी क्रशर स्टोन के मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है।
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