फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sonebhadra News ›   Child helpline team stopped marriage of minor girl in Sonbhadra

UP: घर में चल रही थी शादी की तैयारी, अचानक प्रशासन की टीम पहुंची तो फेल हो गया पूरा प्लान; जानें क्या है मामला

Sun, 21 Apr 2024 02:41 PM IST
प्रगति चंद अमर उजाला नेटवर्क, सोनभद्र।
अमर उजाला नेटवर्क, सोनभद्र। Published by: प्रगति चंद Updated Sun, 21 Apr 2024 02:41 PM IST
सार

सोनभद्र जिले में एक नाबालिग लड़की की शादी की तैयारी चल रही थी। इसकी जानकारी होने पर सक्रिय हुई चाइल्ड हेल्पलाइन टीम ने मामले को संज्ञान में लेकर सख्ती करते हुए शादी रुकवा दिया। 

विज्ञापन
Child helpline team stopped marriage of minor girl in Sonbhadra
चाइल्ड हेल्पलाइन टीम ने की कार्रवाई - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

सोनभद्र जिले के पन्नूगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग की शादी कराने की तैयारी चल रही थी। सूचना पर शनिवार की रात में पहुंची टीम ने नाबालिग की शादी को रुकवा दिया। 

विज्ञापन


यह है पूरा मामला
चाइल्ड हेल्पलाइन टीम को सूचना मिली कि पन्नूगंज थाना क्षेत्र में एक नाबालिक लड़की की शादी 10 मई 2024 को तय किया गया है। जिस लड़की की शादी तय हुई है, उसकी उम्र 14 वर्ष है। मामले की जानकारी होते ही जिला बाल संरक्षण अधिकारी पुनीत टंडन ने जिला बाल संरक्षण इकाई से सामाजिक कार्यकर्ता आकांक्षा उपाध्याय एवं चाइल्ड हेल्पलाइन यूनिट से सुपरवाईजर, सुधा गिरि, धर्मवीर सिंह, काउन्सलर अमन कुमार सोनकर की संयुक्त टीम गठित कर नियमानुसार आवश्यक करने के लिए निर्देश दिया। 
विज्ञापन


टीम ने पन्नूगंज थाने की पुलिस से समन्वय स्थापित करते हुए मौके पर पहुंचकर लड़की की उम्र के संबंध में साक्ष्य मांगा। प्राप्त साक्ष्य के आधार पर बालिका की उम्र 14 वर्ष पाया गया। इसके बाद टीम लड़की को अपने अभिरक्षा में लेते हुए पन्नूगंज थाने पर पहुंच गई। जहां जरूरी कार्रवाई करते हुए बालिका को बाल गृह बालिका इन्द्रपुरी कालोनी रॉबर्ट्सगंज में आवासित करवा दिया।  
विज्ञापन
विज्ञापन


जिला बाल संरक्षण इकाई की ओर से आर डब्ल्यू शेषमणि दुबे ने बताया कि जनपद स्तर पर बाल विवाह रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही बाल विवाह से होने वाले हानियों के बारे मे भी बताया जा रहा है। कहा कि निर्धारित उम्र से कम समय का होने की स्थिति में बाल विवाह करने पर पुलिस विभाग की तरफ से विवाह करने वाले माता-पिता, विवाह में सम्मिलित होने वाले रिश्तेदार, विवाह कराने वाले पंडित के साथ अन्य के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी। यदि इस प्रकार की घटना के बारे में जानकारी प्राप्त होती है तो तत्काल चाइल्ड हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1098 पर सूचित करें। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed