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वन भूमि में पुलिया निर्माण कराने पर दो पर केस

Mon, 26 Oct 2020 10:32 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 26 Oct 2020 10:32 PM IST
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Case on two for construction of culvert in forest land
वन भूमि में पुलिया निर्माण कराने पर दो पर केस
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चकदहिया टोले में ठेकेदार करा रहा था पुलिया का निर्माण
संवाद न्यूज एजेंसी
डाला। बिल्ली मारकुंडी ग्राम पंचायत के चकदहिया टोले में वन भूमि से अवैध पत्थर खनन करने व बिना अनुमति के वन भूमि में पुलिया का निर्माण कराने के मामले में वन विभाग ने दो लोगों के विरुद्ध केस काट दिया है।

बिल्ली मारकुंडी ग्राम पंचायत के चकदहिया टोले में वन भूमि से पत्थरों का अवैध खनन कर उसी क्षेत्र में हो रहे पुलिया निर्माण में परिवहन किया जा रहा था। इसकी शिकायत लोगों ने वन विभाग के अधिकारियों से की। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने निर्माण कार्य को रोकवा दिया था। इसके बाद वन विभाग की टीम के वापस जाते ही कार्य को पुन: चालू कर दिया गया। इसकी दोबारा सूचना लोगों ने वन विभाग के उच्चाधिकारियों को दी। इसके बाद मौके पर वन दरोगा, सर्वेयर समेत अन्य लोगों ने पहुंच कर कार्य को रोकवा दिया। मौके से तगाड़ी, फावड़ा आदि सामानो कों जब्त कर लिया। टीम ने पुलिया निर्माण स्थल व अवैध खनन स्थल की नापी की तो पता चला कि पुलिया निर्माण वन भूमि पर हो रहा था और पत्थरों का अवैध खनन भी वन भूमि से ही किया गया है। क्षेत्र के वन दरोगा त्रिलोकी दूबे ने बताया कि बिना अनुमति के वन भूमि में निर्माण कराना गैर कानूनी है और वन भूमि से पत्थरों का अवैध खनन करना भारतीय वन अधिनियम का उल्लंघन है। इसको लेकर जिम्मेदार अमित कुमार व गणेश जायसवाल के विरुद्ध केस काट कर मामले की जांच की जा रही है।
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