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Sonebhadra News: प्रबंधक और प्रधानाचार्य के खिलाफ मुकदमा, एक लाख का जुर्माना लगा

Sun, 21 Sep 2025 01:33 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 21 Sep 2025 01:33 AM IST
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Case filed against the manager and principal, fined one lakh rupees
सोनभद्र। चोपन थाना क्षेत्र के कोटा गांव में मान्यता के बिना संचालित ब्रह्मदेव आइडियल पब्लिक स्कूल पर बिजली गिरने से दो बच्चों की मौत के मामले में शनिवार को बड़ी कार्रवाई हुई है। बीएसए ने स्कूल प्रबंधक पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया। वहीं, बीईओ की तहरीर पर प्रबंधक मनोज पांडेय और प्रधानाचार्य मुकेश देव पांडेय के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है।
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कोटा ग्राम पंचायत के नौटोलिया में ब्रह्मदेव आइडियल पब्लिक स्कूल का संचालन तीन से हो रहा था। टिनशेड के नीचे तंग कमरों में कक्षा-1 से इंटर तक की पढ़ाई कराई होती थी। विद्यालय के पास कोई मान्यता नहीं थी।
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शुक्रवार को बिजली गिरने से विद्यालय में पढ़ाई कर रहे कक्षा-3 के छात्र अरविंद और नौंवीं के छात्र दीपक की मौत हो गई थी। दो छात्राओं समेत चार अन्य बच्चे झुलस गए थे, जिसमें एक की हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया था।
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घटना के बाद तहसीलदार और बीईओ ने मौके पर पहुंचकर विद्यालय को सील कर दिया। इस मामले में शनिवार को बीएसए ने पत्र जारी कर बताया कि ब्रह्मदेव आइडियल पब्लिक स्कूल के पास मान्यता नहीं थी।
गत 24 अप्रैल को नोटिस जारी कर प्रबंधक और प्रधानाचार्य को अमान्य विद्यालय बंद करते हुए नामांकित बच्चों का दाखिला नजदीकी परिषदीय विद्यालय में कराने के लिए निर्देशित किया गया था। बावजूद विद्यालय बंद न करने पर आठ अगस्त को दोबारा नोटिस दी गई।

विभागीय आदेशों की अवहेलना करते हुए प्रबंधन ने विद्यालय का संचालन जारी रखा, जिसके चलते बिजली गिरने से दो बच्चों की मौत हुई। बीएसए ने घटना के लिए प्रबंधक डाला निवासी मनोज पांडेय और प्रधानाचार्य मुकेश देव पांडेय को सीधे तौर से जिम्मेदार मानते हुए बीईओ को केस दर्ज कराने का निर्देश दिया। साथ ही एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाते हुए उसे राजकोष में जमा कराने के लिए निर्देशित किया है। बीईओ लोकेश मिश्र ने बताया कि तहरीर चोपन थाने में दी गई है। वहीं चोपन एसओ कुमुद शेखर सिंह का कहना था कि तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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