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बस चालक, कंडक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज

Fri, 18 Dec 2020 10:14 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 18 Dec 2020 10:14 PM IST
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Case filed against bus driver, conductor
घोरावल। कोतवाली क्षेत्र के खरुआंव गांव में बीते दिनों चलती हुई बस से गिरकर खलासी की मौत के मामले में शुक्रवार को बस के चालक व कंडक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। यह कार्यवाही मृतक के पिता की तहरीर पर की गई। पुलिस के अनुसार दीवा गांव निवासी झल्लर ने कोतवाली पर तहरीर देकर बताया कि उसका पुत्र खुशबू (17) घोरावल - राबर्ट्सगंज मार्ग पर चलने वाली प्राइवेट बस पर खलासी का काम पिछले 5 वर्षों से करता था। बीते 14 दिसंबर की शाम 5 बजे घोरावल राबर्ट्सगंज मुख्य मार्ग पर खरुआव गांव के हनुमान मंदिर के पास बस की सवारियों का सामान चढ़ा कर रख रहा था। उसी दौरान चालक और परिचालक की लापरवाही से बस आगे बढ़ गई। जिससे वह गिरकर बस के नीचे आ गया और दबकर मौत हो गई है। कोतवाली निरीक्षक बृजेश सिंह ने बताया कि दुर्घटना के इस मामले में मृतक के पिता झल्लर की तहरीर पर उक्त प्राइवेट बस के अज्ञात चालक तथा कंडक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
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