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एआरटीओ पर रंगदारी मांगने और धमकी देने का आरोप

Mon, 04 Oct 2021 11:24 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 04 Oct 2021 11:24 PM IST
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ARTO accused of demanding extortion and threatening
क्रूजर वाहन मालिक ने एआरटीओ के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया है। आरोप है कि 65 हजार रुपये रंगदारी न देने पर उसे धमकी दी जा रही है। मामले में कोर्ट ने सदर कोतवाली पुलिस से आख्या तलब की है। घटना जनवरी की है।
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राबर्ट्सगंज निवासी पीड़ित शेखावत अली ने अधिवक्ता जगजीवन सिंह के जरिये सीजेएम कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया है। आरोप है कि 11 जनवरी को वह अपनी गाड़ी क्रूजर से परिवार के साथ बनारस से राबर्ट्सगंज आ रहा था। हिंदुआरी तिराहा पर एआरटीओ ने उनकी गाड़ी को रोक ली। गाड़ी के कागजात देखने के बाद एक सिपाही उन्हें किनारे बुलाकर ले गया और कहा कि तुम्हारी गाड़ी भाड़े पर चलती है। इसका पांच हजार सेवा शुल्क लगता है। पांच हजार तत्काल दे दो नहीं तो तुम्हारी गाड़ी का चालान कर देंगे। इनकार करने पर विवाद करने लगे। पत्नी व अन्य लोगों के पहुंचने पर छोड़ दिया। कुछ ही देर बाद उनके मोबाइल पर ओवरलोड सवारी और परमिट एक्सपायर होने के आरोप में चालान कटने का मैसेज आया। इसके एवज में 65000 रुपये की मांग की। रुपये न देने पर फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। मामले को गंभीरता से लेते हुए सीजेएम ने इस मामले में हुई कार्रवाई से संबंधित रिपोर्ट सदर कोतवाली पुलिस से तलब की है।
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