सोनभद्र। यूपी सरकार के लॉकडाउन की घोषणा के बाद जिला प्रशासन ने शुक्रवार को गाइडलाइन जारी कर दिया। जिलाधिकारी एस. राजलिंगम ने बताया कि शासनादेश के अनुसार जिले के संपूर्ण क्षेत्र में स्वास्थ्य जागरूकता के दृष्टिगत कोविड-19 व संचारी रोगों एनसिफेलाइटिस, मलेरिया, डेंगू, काला ज्वार के संक्रमण को रोकने के लिए 10 जुलाई के रात्रि 10 बजे से 13 जुलाई को सुबह पांच बजे तक कतिपय शर्तों के साथ लॉकडाउन लागू रहेगा। डीएम ने बताया कि 10 जुलाई के रात्रि 10 बजे से 13 जुलाई के सुबह पांच बजे तक जिले में सभी कार्यालय और सभी शहरी व ग्रामीण हाट बाजार, गल्ला मंडी, व्यावसायिक प्रतिष्ठान आदि बंद रहेंगे। इस दौरान आवश्यक सेवाएं जैसे स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति पूर्व की भॉति डोर स्टेप डिलेवरी से जुड़े व्यक्तियों के आने-जाने पर प्रतिबंध नहीं रहेगा। वाहनों का संचालन प्रतिबंधित रहेगा। आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों का ही संचालन होगा। सफाई एवं स्वच्छता, पेयजल आपूर्ति के लिए इस दौरान वृहद अभियान चलाया जायेगा। व्यवस्थाओं से जुड़ें कार्मिकों को आने-जाने व कार्यालय खुले रहेंगे। स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा कोविड-19, संचारी रोग सर्विलांस टीम के जरिये हर घर में रहने वाले सभी सदस्यों की व्यापक मेडिकल स्क्रीनिंग व सर्विलास अभियान जारी रहेगा।