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Sonebhadra News: फर्जी वसीयत से जमीन हड़पने का आरोप, पिता-पुत्र समेत चार पर केस
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चोपन। पुश्तैनी जमीन हड़पने के मामले में फर्जी वसीयत और कूटरचित दस्तावेज तैयार करने के मामले में चोपन पुलिस ने सोमवार की शाम को केस दर्ज किया है। सीजेएम कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। छानबीन शुरू कर दी गई है।
थाना चोपन के ग्राम बधनार निवासी संतोष कुमार सिंह ने सीजेएम कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उनकी दादी चंद्रवास कुंवर का निधन 16 मई 2008 को हो गया था।
इसके बावजूद उनके भतीजे राहुल सिंह ने 3 जून 2008 को करछना (इलाहाबाद) से किसी दूसरी महिला को खड़ा कर एक वसीयत अपने पक्ष में रजिस्टर्ड करा ली थी।
इसमें गवाह उसके बहनोई लालमोहन सिंह और पिता के मित्र मुसहीं निवासी अर्जुन मिश्रा बताए गए हैं। आवेदक का आरोप है कि वसीयत के साथ फर्जी परिवार रजिस्टर और जाली मृत्यु प्रमाण पत्र भी लगाकर तहसील और चकबंदी न्यायालय में मुकदमे किए गए। बाद में जांच के दौरान संबंधित अधिकारियों और ग्राम प्रधान के बयान पर चकबंदी न्यायालय ने दस्तावेजों को कूटरचित मानकर वाद खारिज कर दिया।
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संतोष कुमार का कहना है कि उन्होंने इस मामले की शिकायत थाना चोपन और पुलिस अधीक्षक से की थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। चोपन एसओ विजय कुमार चौरसिया ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर राहुल सिंह, उसके पिता राजेंद्र प्रताप सिंह, लाल मोहन सिंह व अर्जुन मिश्र के विरुद्ध जालसाजी व अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जांच की जा रही है।
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थाना चोपन के ग्राम बधनार निवासी संतोष कुमार सिंह ने सीजेएम कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उनकी दादी चंद्रवास कुंवर का निधन 16 मई 2008 को हो गया था।
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इसके बावजूद उनके भतीजे राहुल सिंह ने 3 जून 2008 को करछना (इलाहाबाद) से किसी दूसरी महिला को खड़ा कर एक वसीयत अपने पक्ष में रजिस्टर्ड करा ली थी।
इसमें गवाह उसके बहनोई लालमोहन सिंह और पिता के मित्र मुसहीं निवासी अर्जुन मिश्रा बताए गए हैं। आवेदक का आरोप है कि वसीयत के साथ फर्जी परिवार रजिस्टर और जाली मृत्यु प्रमाण पत्र भी लगाकर तहसील और चकबंदी न्यायालय में मुकदमे किए गए। बाद में जांच के दौरान संबंधित अधिकारियों और ग्राम प्रधान के बयान पर चकबंदी न्यायालय ने दस्तावेजों को कूटरचित मानकर वाद खारिज कर दिया।
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संतोष कुमार का कहना है कि उन्होंने इस मामले की शिकायत थाना चोपन और पुलिस अधीक्षक से की थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। चोपन एसओ विजय कुमार चौरसिया ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर राहुल सिंह, उसके पिता राजेंद्र प्रताप सिंह, लाल मोहन सिंह व अर्जुन मिश्र के विरुद्ध जालसाजी व अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जांच की जा रही है।