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पांच पुलिसकर्मियों का कोर्ट में सरेंडर

Sun, 23 Mar 2014 05:31 AM IST
Sonbhadra
Sonbhadra Updated Sun, 23 Mar 2014 05:31 AM IST
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सोनभद्र। वर्ष 2007 में चोपन में एक युवक की पिटाई करने और पर्स छीनने के आरोपी पूर्व एसओ जेके सिंह सहित पांच पुलिसकर्मियों ने सीजीएम कोर्ट में सरेंडर कर दिया। कोर्ट ने एसओ जेके सिंह सहित तीन को जमानत दे दी जबकि दो सिपाहियों को अंतरिम जमानत पर छोड़ा। जमानत प्रार्थना पत्र पर 27 मार्च को फाइनल बहस होगी। वहीं एक आरोपी अब भी फरार है।
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चोपन निवासी वासदेव गिरि ने सीजेएम कोर्ट में यह कहते हुए शिकायत वाद दाखिल किया था कि 21 अक्टूबर 2007 को तत्कालीन चोपन एसओ जेके सिंह, दारोगा सर्वेश कुमार, अजय राय, सिपाही हरेराम सिंह, हरिकेश यादव सहित छह पुलिस कर्मियों ने उनके बेटे को मारापीटा था और एतराज पर उनकी पत्नी का रुपये से भरा पर्स छीन लिया था। मामले में पहले सभी छह पुलिसकर्मियों को समन जारी किया गया। हाजिर न होने पर वारंट जारी कर दिया। दो साल तक वारंट की कार्यवाही चलती रही।
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मामला जब अधिकारियों के यहां पहुंचा तो पुलिसकर्मी हाईकोर्ट जा पहुंचे, यहां से भी राहत नसीब नहीं हुई। तब तीन दिन पूर्व जेके सिंह, सर्वेश और अजय ने सीजेएम कोर्ट में सरेंडर कर दिया। यहां आरोपियों के अधिवक्ता की दलील सुनने के बाद जमानत दे दी गई। शनिवार को हरिराम और हरिकेश हाजिर हुए। अधिवक्ता एके मिश्र के मुताबिक, समन प्राप्त करने के बाद भी हाजिर न होने के मामले को गंभीरता से लेते हुए कोर्ट ने जमानत के मसले पर फाइनल सुनवाई के लिए 27 मार्च नियत कर ली। तब तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी गई।
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