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कृषि यंत्रों की खरीद के लिए किसान कराएं पंजीकरण
Updated Thu, 01 Nov 2018 11:53 PM IST
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सोनभद्र। उप कृषि निदेशक डीके गुप्ता ने बताया है कि कृषि यंत्रों की खरीद के लिए किसान अपना पंजीकरण करा लें। किसान प्रमोशन आफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फार इन-सीटू मैनेजमेंट आफ क्राप रेसीड्यू योजना के तहत यंत्र क्रय करने के लिए पंजीकरण करा सकते हैं। योजना के तहत आठ यंत्रों का क्रय हो सकता है। इसमें सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम कंबाइन हार्वेस्टर के साथ, हैपी सीडर, पैडी स्ट्रा चापर, सब मास्टर, कटर कम स्प्रेडर, रोटरी स्लेशर, रिवर्सेबिल एमबी प्लाऊ, जीरो-टिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल शामिल है। रोटावेटर योजना के तहत एक अथवा दो यंत्र खरीदने वाले कृषकों को 50 प्रतिशत मिलेगा। तीन अथवा उससे अधिक यंत्र खरीदने वाले किसानों को 10 लाख तक के कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना के लिए 80 फीसदी अनुदान मिलेगा। किसान यंत्रों को खरीदने के बाद बिल एवं 10 रूपये के स्टांप पेपर पर अंडरटेकिंग देंगें कि उन्होंने यंत्रों को खरीदा है। सत्यापन के दौरान इन यंत्रों खरीद का प्रमाण नहीं मिलता है तो उनके खिलाफ एफआईआर कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि छह नवंबर तक यंत्रों का क्रय करते हुए बिल अपलोड करने वाले किसानों के लिए ही मान्य होगी। सात नवंबर से पुन: पूर्व की व्यवस्था के अनुसार अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।