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Sonebhadra News: 11 साल की बालिका से छेड़छाड में 70 वर्ष के वृद्ध को पांच वर्ष की कैद

Tue, 21 Jan 2025 11:42 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 21 Jan 2025 11:42 PM IST
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70 year old man sentenced to five years imprisonment for molesting 11 year old girl
साढ़े छह वर्ष पहले 11 वर्षीय बालिका के साथ छेड़छाड़ के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अमित वीर सिंह की कोर्ट ने 70 वर्षीय वृद्ध को पांच वर्ष के कठोर कैद की सजा सुनाई है। मंगलवार को मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उस पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
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अर्थदंड न देने पर एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष के मुताबिक रॉबर्ट्सगंज थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता के दादा ने 26 मई 2018 को रॉबर्ट्सगंज थाने में तहरीर दी थी। अवगत कराया था कि उसकी 11 वर्षीय पोती को सत्यनारायण चौहान (70) मुंह दबाकर खंडहर में ले जाकर छेड़छाड़ करने लगा।
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उसे मौके से लोगों ने पकड़ लिया। इस तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की विवेचना की और कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। सुनवाई के दौरान अदालत ने नौ गवाहों के बयान और साक्ष्यों के परीक्षण पर दोषी सत्यनारायण चौहान को 5 वर्ष की कठोर कैद एवं 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की धनराशि 20 हजार रुपये में से 15 हजार रुपये पीड़िता को मिलेगा।
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