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Sonebhadra News: 11 साल की बालिका से छेड़छाड में 70 वर्ष के वृद्ध को पांच वर्ष की कैद
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साढ़े छह वर्ष पहले 11 वर्षीय बालिका के साथ छेड़छाड़ के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अमित वीर सिंह की कोर्ट ने 70 वर्षीय वृद्ध को पांच वर्ष के कठोर कैद की सजा सुनाई है। मंगलवार को मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उस पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
अर्थदंड न देने पर एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष के मुताबिक रॉबर्ट्सगंज थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता के दादा ने 26 मई 2018 को रॉबर्ट्सगंज थाने में तहरीर दी थी। अवगत कराया था कि उसकी 11 वर्षीय पोती को सत्यनारायण चौहान (70) मुंह दबाकर खंडहर में ले जाकर छेड़छाड़ करने लगा।
उसे मौके से लोगों ने पकड़ लिया। इस तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की विवेचना की और कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। सुनवाई के दौरान अदालत ने नौ गवाहों के बयान और साक्ष्यों के परीक्षण पर दोषी सत्यनारायण चौहान को 5 वर्ष की कठोर कैद एवं 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की धनराशि 20 हजार रुपये में से 15 हजार रुपये पीड़िता को मिलेगा।
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अर्थदंड न देने पर एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष के मुताबिक रॉबर्ट्सगंज थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता के दादा ने 26 मई 2018 को रॉबर्ट्सगंज थाने में तहरीर दी थी। अवगत कराया था कि उसकी 11 वर्षीय पोती को सत्यनारायण चौहान (70) मुंह दबाकर खंडहर में ले जाकर छेड़छाड़ करने लगा।
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उसे मौके से लोगों ने पकड़ लिया। इस तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की विवेचना की और कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। सुनवाई के दौरान अदालत ने नौ गवाहों के बयान और साक्ष्यों के परीक्षण पर दोषी सत्यनारायण चौहान को 5 वर्ष की कठोर कैद एवं 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की धनराशि 20 हजार रुपये में से 15 हजार रुपये पीड़िता को मिलेगा।
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