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सचिव से होगी सात लाख 12 हजार पांच सौ रुपये वसूली
Updated Wed, 25 Oct 2017 11:38 PM IST
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सोनभद्र। चोपन ब्लॉक के देवाटन ग्राम पंचायत के सेक्रेटरी वीरेंद्र प्रताप से सात लाख 12 हजार पांच सौ रुपये की वसूली होगी। यह वसूली उसके वेतन से की जाएगी। जिला विकास अधिकारी सुनील कुमार श्रीवास्तव ने यह कार्रवाई अपात्रों को इंदिरा आवास का धन आवंटित करने पर की है। उसके वेतन से 10 हजार रुपये प्रति माह कटौती कर पंजाब नेशनल बैंक छपका शाखा में जमा किया जायेगा।
चोपन ब्लॉक के देवाटन ग्राम पंचायत में वर्ष 2015-16 में इंदिरा आवास के लाभार्थियों का चयन किया गया था। यहां के कुछ लोगों ने डीएम से शिकायत की थी कि योजना के लाभ के लिए अपात्रों का चयन कर लिया गया है। ऐसे लोगों को आवास का लाभ दिलाया गया है, जिन्हें दो-तीन बार भिन्न-भिन्न नामों से पूर्व में आवास का लाभ मिल चुका है। डीएम ने इस मामले की जांच की जिम्मेदारी जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के परियोजना निदेशक (पीडी) एनएन मिश्रा को दी थी। जब पीडी ने जांच की तो शिकायत में सचाई सामने आ गई। जांच में पता चला कि अपात्र लाभार्थियों के दोनों किश्त की शत-प्रतिशत धनराशि आवंटित होने के बावजूद आवास जो अभी तक नहीं बने हैं। पीडी की जांच रिपोर्ट के बाद जिला विकास अधिकारी सुनील कुमार श्रीवास्तव ने मंगलवार को गांव के सेक्रेटरी वीरेंद्र प्रताप के खिलाफ रिकवरी का आदेश जारी किया है। उन्होंने आदेश में लिखा है कि सेक्रेटरी ने दायित्व का निर्वहन न करके शासनादेश का उल्लंघन करते हुए अपात्र लाभार्थियों का चयन कर दिया। उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए स्पष्टीकरण की मांग की गई लेकिन उन्होंने स्पष्टीकरण नहीं प्रस्तुत किया। इसलिए लाभार्थियों को आवंटित धनराशि सात लाख 12 हजार पांच सौ रुपये की वसूली उनके वेतन से दस हजार रुपये की दर से 71 मासिक किश्तों में की जाएगी, जिसकी अंतिम किश्त 12 हजार पांच सौ रुपये मात्र की होगी। पहली किश्त की कटौती अक्तूूबर के वेतन से शुुरू होगी, जो नियमानुसार पंजाब नेशनल बैंक शाखा राबर्ट्सगंज में जमा की जाएगी।
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चोपन ब्लॉक के देवाटन ग्राम पंचायत में वर्ष 2015-16 में इंदिरा आवास के लाभार्थियों का चयन किया गया था। यहां के कुछ लोगों ने डीएम से शिकायत की थी कि योजना के लाभ के लिए अपात्रों का चयन कर लिया गया है। ऐसे लोगों को आवास का लाभ दिलाया गया है, जिन्हें दो-तीन बार भिन्न-भिन्न नामों से पूर्व में आवास का लाभ मिल चुका है। डीएम ने इस मामले की जांच की जिम्मेदारी जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के परियोजना निदेशक (पीडी) एनएन मिश्रा को दी थी। जब पीडी ने जांच की तो शिकायत में सचाई सामने आ गई। जांच में पता चला कि अपात्र लाभार्थियों के दोनों किश्त की शत-प्रतिशत धनराशि आवंटित होने के बावजूद आवास जो अभी तक नहीं बने हैं। पीडी की जांच रिपोर्ट के बाद जिला विकास अधिकारी सुनील कुमार श्रीवास्तव ने मंगलवार को गांव के सेक्रेटरी वीरेंद्र प्रताप के खिलाफ रिकवरी का आदेश जारी किया है। उन्होंने आदेश में लिखा है कि सेक्रेटरी ने दायित्व का निर्वहन न करके शासनादेश का उल्लंघन करते हुए अपात्र लाभार्थियों का चयन कर दिया। उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए स्पष्टीकरण की मांग की गई लेकिन उन्होंने स्पष्टीकरण नहीं प्रस्तुत किया। इसलिए लाभार्थियों को आवंटित धनराशि सात लाख 12 हजार पांच सौ रुपये की वसूली उनके वेतन से दस हजार रुपये की दर से 71 मासिक किश्तों में की जाएगी, जिसकी अंतिम किश्त 12 हजार पांच सौ रुपये मात्र की होगी। पहली किश्त की कटौती अक्तूूबर के वेतन से शुुरू होगी, जो नियमानुसार पंजाब नेशनल बैंक शाखा राबर्ट्सगंज में जमा की जाएगी।
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