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Sonebhadra News: शादी का झांसा देकर किशोरी से दुष्कर्म करने वाले को 20 वर्ष की कठोर कैद

Sat, 30 Nov 2024 11:25 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 30 Nov 2024 11:25 PM IST
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20 years of rigorous imprisonment to the person who raped a teenage girl on the pretext of marriage
नाबालिग लड़की को झांसा देकर दुष्कर्म करने और फिर शादी से इन्कार करने के तीन वर्ष पुराने मामले में कोर्ट ने दोषी को 20 वर्ष की कठोर कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर 60 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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अर्थदंड न देने पर तीन माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अर्थदंड की धनराशि में से 50 हजार रुपये पीड़िता को मिलेगी। अभियोजन पक्ष के मुताबिक चोपन थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता के पिता ने 11 जनवरी 2022 को चोपन थाने में तहरीर दी थी।
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आरोप लगाया था कि उसकी बेटी (16) के साथ शादी का झांसा देकर गांव का ही युवक अवैध संबंध बनाता रहा। जब बेटी को तीन माह का गर्भ ठहर गया तो उसने शादी से इन्कार कर दिया। इस तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना की और चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की।
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सुनवाई के दौरान अदालत ने सात गवाहाें के बयान दर्ज किए। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, पत्रावली का अवलोकन करने के बाद विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अमित वीर सिंह की कोर्ट ने दोषी युवक को सजा सुनाई।
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