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Sonebhadra News: दो दोषियों को 20 वर्ष की कैद

Wed, 31 May 2023 09:43 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 31 May 2023 09:43 PM IST
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20 years imprisonment for two convicts
सोनभद्र। सात वर्ष पूर्व 110 किलो अवैध गांजा के साथ पकड़े गए दो दोषियों को दोष सिद्ध होने पर बुधवार को सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम खलीकुज्जमा की अदालत ने 20- 20 वर्ष की कैद और 2-2 लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर प्रत्येक को एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक 4 फरवरी 2016 को पिपरी एसओ भारत भूषण तिवारी पुलिस बल के साथ देखभाल क्षेत्र में थे कि मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि एक पिकअप गाड़ी से मुर्धवा- रनटोला मार्ग पर जंगल में अवैध गांजा की खेप उतारी गई है। जिसे दो व्यक्ति कहीं ले जाने की फिराक में हैं। जिसपर पुलिस बल के साथ पहुंच कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके कब्जे से एक क्विंटल 10 किलो गांजा बरामद हुआ है। पकड़े गए व्यक्तियों ने अपना नाम पता विपिन जायसवाल उर्फ गोलू पुत्र सभाजीत जायसवाल निवासी टिकरी, थाना मांडा, जिला इलाहाबाद उत्तर प्रदेश व पप्पू उर्फ छोटे पुत्र स्व. बैजनाथ निवासी तियरा, थाना राबर्ट्सगंज, जिला सोनभद्र उत्तर प्रदेश बताया। इनके कब्जे से क्रमश: 60 किग्रा व 50 किलो गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना की। मामले की विवेचना के दौरान पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने चार्जशीट दाखिल किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान व पत्रावली का अवलोकन करने पर दोष सिद्ध होने पर दो दोषियों विपिन जायसवाल व पप्पू उर्फ छोटू को 20- 20 वर्ष की कैद व प्रत्येक पर 2 लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता शशांक शेखर मिश्र ने बहस की।
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