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निजी नलकूप संचालकों का माफ होगा अधिभार

Tue, 19 Jun 2018 10:52 PM IST
Updated Tue, 19 Jun 2018 10:52 PM IST
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निजी नलकूप संचालकों का माफ  होगा अधिभार
सोनभद्र। निजी नलकूप संचालकों को बकाया बिजली का बिल जमा करने के लिए अब अधिभार जमा नहीं करना होगा। बशर्ते इसका लाभ लेने के लिए किसानों को पहले एक हजार देकर बिजली विभाग में पंजीकरण कराना होगा। फिर चालू वित्तीय वर्ष में बकाया बिल जमा करने पर उनका अधिभार नहीं लिया जाएगा। इसके लिए विभाग ने पहल शुरू कर दी है।
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उत्तर प्रदेश पावर कारपोरशन द्वारा लगातार विभागीय अधिकारियों के ऊपर बकाया बिल जमा कराने के लिए दबाव डाला जा रहा है। बावजूद इसके बकायेदारों की संख्या कम होने की बजाय बढ़ती ही जा रही है। विभाग की ओर से नोटिस जारी होने के बाद भी बकायेदार बकाया बिल में अधिमार जुड़ने से जमा नहीं कर पा रहे। बकायेदारोें की सूची में हजारों निजी नलकूप संचालक भी शामिल है। हालांकि बिजली विभाग चालू वित्तीय वर्ष में नलकूप संचालकों को अधिभार से मुक्त करने की पहल शुरू कर दिया है। इसके लिए नलकूप संचालकों की सूची तैयार की जा रही है। इस संबंध में राबर्ट्सगंज विद्युत वितरण खंड के अधिशासी अभियंता राजेंद्र प्रसाद पटेल ने बताया जिले में करीब साढ़े आठ हजार नलकूप संचालक है। विभागीय उच्चाधिकारियों द्वारा नलकूप संचालकों से अधिभार न लेने पर विचार-विमर्श किया जा रहा है, ताकि नलकूप संचालक निर्धारित समय पर बिल जमा कर सकें। कहा कि विभाग में रजिस्ट्रेशन कराने वाले नलकूप संचालकों को ही अधिभार से मुक्त किया जाएगा। फिलहाल अधिभार न लेने के संबंध में अभी तक उच्चाधिकारियों द्वारा कोई लिखित आदेश उन्हें नहीं मिला है।
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