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बकाया जमा न करने पर लगेगा दो हजार जुर्माना
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सोनभद्र। राबर्ट्सगंज विद्युत वितरण खंड में सरचार्ज समाधान योजना के तहत रजिस्ट्रेशन कराने वाले 450 बिजली बकाएदारों ने अभी तक बकाया का पूरा भुगतान नहीं किया है। जबकि इनके यहां लाखों रुपये बिजली बिल बकाया है। अगर पंजीयन कराने वाले उपभोक्ता 30 अप्रैल तक बकाया धनराशि जमा नहीं करते है तो उनके रजिस्ट्रेशन शुल्क से दो हजार रुपये जुर्माना के रूप में जब्त कर लिया जाएगा। इसके अलावा उनके बिल में माफ हुए ब्याज को भी जोड़ कर वसूला जाएगा।
उत्तर प्रदेश विद्युत कारपोरेशन ने सरचार्ज समाधान योजना की शुरूआत की है। इस योजना के तहत बकाएदार उपभोक्ताओं का ब्याज माफ कर बिजली का दाम ही लिया जाता है। हालांकि इस योजना का लाभ लेने के लिए बकाएदारों को पहले बकाए बिल का 30 प्रतिशत जमा कराते हुए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। बिजली विभाग से मिली जानकारी के अनुसार सरचार्ज समाधान योजना के तहत राबर्ट्सगंज विद्युत वितरण खंड से जुड़े 7430 उपभोक्ताओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है। इनमें से 6980 उपभोक्ताओं ने बकाया बिल जमा कर दिया है। लेकिन अभी तक पंजीयन कराने वाले 450 उपभोक्ताओं ने बिल जमा नहीं किया है। अधिशासी अभियंता एसके सिंह ने कहा कि सरचार्ज समाधान योजना के तहत रजिस्ट्रेशन कराने वाले उपभोक्ताओं को 30 अप्रैल तक ही ब्याज छूट का लाभ मिलेगा। पंजीयन कराकर बिल जमा न करने वाले उपभोक्ताओं के रजिस्ट्रेशन से जुर्माने के रूप में दो हजार रुपये काटने का निर्देश मिला है। कहा कि जमा न करने वालों के बिल में दिसंबर से ब्याज भी जोड़ कर वसूल किया जाएगा। इसके लिए मातहतों को निर्देशित कर दिया गया है। उधर सोमवार को राबर्ट्सगंज स्थित बिजली विभाग के कार्यालय में कुछ उपभोक्ता योजना का लाभ लेने के लिए पहुंचे थे।
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उत्तर प्रदेश विद्युत कारपोरेशन ने सरचार्ज समाधान योजना की शुरूआत की है। इस योजना के तहत बकाएदार उपभोक्ताओं का ब्याज माफ कर बिजली का दाम ही लिया जाता है। हालांकि इस योजना का लाभ लेने के लिए बकाएदारों को पहले बकाए बिल का 30 प्रतिशत जमा कराते हुए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। बिजली विभाग से मिली जानकारी के अनुसार सरचार्ज समाधान योजना के तहत राबर्ट्सगंज विद्युत वितरण खंड से जुड़े 7430 उपभोक्ताओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है। इनमें से 6980 उपभोक्ताओं ने बकाया बिल जमा कर दिया है। लेकिन अभी तक पंजीयन कराने वाले 450 उपभोक्ताओं ने बिल जमा नहीं किया है। अधिशासी अभियंता एसके सिंह ने कहा कि सरचार्ज समाधान योजना के तहत रजिस्ट्रेशन कराने वाले उपभोक्ताओं को 30 अप्रैल तक ही ब्याज छूट का लाभ मिलेगा। पंजीयन कराकर बिल जमा न करने वाले उपभोक्ताओं के रजिस्ट्रेशन से जुर्माने के रूप में दो हजार रुपये काटने का निर्देश मिला है। कहा कि जमा न करने वालों के बिल में दिसंबर से ब्याज भी जोड़ कर वसूल किया जाएगा। इसके लिए मातहतों को निर्देशित कर दिया गया है। उधर सोमवार को राबर्ट्सगंज स्थित बिजली विभाग के कार्यालय में कुछ उपभोक्ता योजना का लाभ लेने के लिए पहुंचे थे।
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