{"_id":"598def364f1c1bdf2b8b47b6","slug":"11502474038-sonebhadra-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"मुकदमा दर्ज करने का आदेश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
मुकदमा दर्ज करने का आदेश
Updated Fri, 11 Aug 2017 11:23 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
सोनभद्र । सीजेएम सुबोध की अदालत ने दूकान का ताला तोड़कर टेंट का सामान पिकअप पर लाद कर ले जाने के मामले में पिता-पुत्र सहित छह के विरुद्ध कोतवाल को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है।
राबर्ट्सगंज चंडी तिराहा निवासी राजेंद्र जायसवाल के अधिवक्ता रमेश देव पांडेय ने धारा 156(3) दंप्रसं के प्रार्थना पत्र पर न्यायालय ने दिया था। राजेंद्र जायसवाल का आरोप है कि राबर्ट्सगंज के चंडी तिराहे पर टेंट की दूकान है। बभनौली बाईपास रोड स्थित मकान में टेंट का सामान रखता है। तीन जून की रात्रि 12 बजे राबर्ट्सगंज के विजय कुमार, मिठाई लाल और छोटे लड़के के साथ ही तीन लोग ताला तोड़कर सामान लेकर चले गए। सूचना के बाद वह पहुंच गया तो देखा कि सामान सभी लोग लाद रहे थे। मना करने पर टेंट वाले कमरे में ले जाकर उसका हाथ बांध दिया। कोतवाली पुलिस और एसपी को सूचना देने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई।
विज्ञापन
राबर्ट्सगंज चंडी तिराहा निवासी राजेंद्र जायसवाल के अधिवक्ता रमेश देव पांडेय ने धारा 156(3) दंप्रसं के प्रार्थना पत्र पर न्यायालय ने दिया था। राजेंद्र जायसवाल का आरोप है कि राबर्ट्सगंज के चंडी तिराहे पर टेंट की दूकान है। बभनौली बाईपास रोड स्थित मकान में टेंट का सामान रखता है। तीन जून की रात्रि 12 बजे राबर्ट्सगंज के विजय कुमार, मिठाई लाल और छोटे लड़के के साथ ही तीन लोग ताला तोड़कर सामान लेकर चले गए। सूचना के बाद वह पहुंच गया तो देखा कि सामान सभी लोग लाद रहे थे। मना करने पर टेंट वाले कमरे में ले जाकर उसका हाथ बांध दिया। कोतवाली पुलिस और एसपी को सूचना देने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई।
विज्ञापन