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Sonebhadra News: पत्नी को जलाकर मारने वाले पति को 10 वर्ष की कैद

Thu, 16 Nov 2023 10:33 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 16 Nov 2023 10:33 PM IST
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10 years imprisonment to the husband who burnt
सोनभद्र। साढ़े पांच वर्ष पूर्व हुए सुनीता हत्याकांड के मामले में सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार यादव की अदालत ने दोषी पति को दस वर्ष कैद की सजा सुनाई है। बृहस्पतिवार को मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उस पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक घोरावल थाना क्षेत्र के बसही गांव निवासी चंपा देवी पत्नी काशीनाथ ने घोरावल थाने में तहरीर देकर अवगत कराया था कि उसकी बेटी सुनीता की शादी राजेश उर्फ पप्पू कोल निवासी घुरकरी के साथ हुई थी। बेटी सुनीता के साथ उसका पति राजेश मारपीट करता था।
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घटना 23 मार्च 2018 की रात करीब 11 बजे वह शराब पीकर आया और मिट्टी का तेल छिड़क कर घर में आग लगा दी। वहां से फरार हो गया। आसपास के लोगों ने सुनीता को जले हाल में जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उपचार के दौरान 33 दिन बाद सुनीता की मौत हो गई। तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की विवेचना की और चार्जशीट दाखिल किया था।
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सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद दोषी राजेश उर्फ पप्पू कोल को 10 वर्ष की कैद एवं 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता ज्ञानेंद्र शरण राय ने बहस की।
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