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दलित पर जानलेवा हमले में युवक को उम्रकैद
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सीतापुर। विशेष सत्र न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट रीता गुप्ता ने एक दलित पर जानलेवा हमले के मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर बीस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
11 नवंबर 2016 की रात शहर कोतवाली क्षेत्र के ही रहने वाले उमंग गौड़, अमित सोनकर व श्यामू बस स्टैंड स्थिति बाबा ढाबे पर खाना खाने गए थे। पुरानी बकाएदारी को लेकर अमित सोनकर व सुक्खीमल रोड निवासी मनीष जगवानी का विवाद हो गया। मनीष ने ब्लेड से अमित सोनकर के गले पर कई जानलेवा वार किए।
गंभीर हालत में अमित को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। इस मामले की रिपोर्ट अमित के साथी उमंग गौड़ द्वारा थाने में दर्ज कराई गई। जिस पर विवेचक ने विवेचना करते हुए हत्या के प्रयास व दलित उत्पीड़न का आरोप पत्र मनीष जगवानी के विरुद्ध न्यायालय में दाखिल किया।
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न्यायालय ने साक्ष्य के आधार पर मनीष को आजीवन कारावास व बीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से मुकदम की पैरवी विशेष लोक अभियोजक अतुल्यजंय तिवारी ने की।
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11 नवंबर 2016 की रात शहर कोतवाली क्षेत्र के ही रहने वाले उमंग गौड़, अमित सोनकर व श्यामू बस स्टैंड स्थिति बाबा ढाबे पर खाना खाने गए थे। पुरानी बकाएदारी को लेकर अमित सोनकर व सुक्खीमल रोड निवासी मनीष जगवानी का विवाद हो गया। मनीष ने ब्लेड से अमित सोनकर के गले पर कई जानलेवा वार किए।
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गंभीर हालत में अमित को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। इस मामले की रिपोर्ट अमित के साथी उमंग गौड़ द्वारा थाने में दर्ज कराई गई। जिस पर विवेचक ने विवेचना करते हुए हत्या के प्रयास व दलित उत्पीड़न का आरोप पत्र मनीष जगवानी के विरुद्ध न्यायालय में दाखिल किया।
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न्यायालय ने साक्ष्य के आधार पर मनीष को आजीवन कारावास व बीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से मुकदम की पैरवी विशेष लोक अभियोजक अतुल्यजंय तिवारी ने की।