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Sitapur News: वाहन स्वामियों को नई टैक्स प्रणाली की दी जानकारी
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परिवहन मेले में मौजूद एआरटीओ, वाहन स्वामी व अन्य।
- फोटो : परिवहन मेले में मौजूद एआरटीओ, वाहन स्वामी व अन्य।
खैराबाद। उप संभागीय परिवहन कार्यालय में शुक्रवार को एआरटीओ (प्रशासन) सर्वेश चतुर्वेदी ने परिवहन मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान 146 वाहन स्वामियों से संवाद किया गया। एआरटीओ ने उन्हें नई टैक्स प्रणाली की जानकारी दी।
एआरटीओ (प्रशासन) सर्वेश चतुर्वेदी ने बताया कि 75 सौ किलोग्राम तक के सभी मालवाहक व यात्री वाहनों को वन टाइम टैक्स (एकमुश्त कर अदायगी) व्यवस्था में शामिल किया गया है। इससे वाहन स्वामियों को बार-बार टैक्स जमा करने की प्रक्रिया से राहत मिलेगी। पहले वाहन मालिकों को प्रत्येक तीन माह या प्रतिवर्ष टैक्स जमा करना पड़ता था। नई व्यवस्था के तहत सिर्फ एक बार टैक्स जमा करना होगा। उन्होंने बताया कि इस मेले का मुख्य उद्देश्य वाहन स्वामियों और परिवहन व्यवसायियों को एकमुश्त कर व्यवस्था, टैक्स निर्धारण की प्रक्रिया और टैक्स जमा करने के तरीकों की जानकारी देना है। मेले में पहले दिन कुल 146 लोग शामिल हुए। इनमें वाहन स्वामी, ऑटो ई रिक्शा यूनियन के पदाधिकारी, ऑटोमोबाइल्स डीलरों के प्रतिनिधि व अन्य मौजूद रहे।
वाहन श्रेणी, भार क्षमता व उपयोग के आधार पर लगेगा टैक्स
एआरटीओ ने बताया कि मालवाहक, यात्री, व्यावसायिक व निजी वाहनों पर लागू टैक्स दरों की जानकारी दी गई है। इसके तहत वाहन की श्रेणी, भार क्षमता, सीट क्षमता और उपयोग के आधार पर टैक्स तय किया जाता है। उन्होंने ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से टैक्स जमा करने की प्रक्रिया की जानकारी दी। साथ ही कार्यालय काउंटर पर भुगतान की व्यवस्था के बारे में विस्तार से बताया। विलंब से भुगतान करने पर लगने वाले अतिरिक्त शुल्क और दंड की जानकारी भी दी।
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एआरटीओ (प्रशासन) सर्वेश चतुर्वेदी ने बताया कि 75 सौ किलोग्राम तक के सभी मालवाहक व यात्री वाहनों को वन टाइम टैक्स (एकमुश्त कर अदायगी) व्यवस्था में शामिल किया गया है। इससे वाहन स्वामियों को बार-बार टैक्स जमा करने की प्रक्रिया से राहत मिलेगी। पहले वाहन मालिकों को प्रत्येक तीन माह या प्रतिवर्ष टैक्स जमा करना पड़ता था। नई व्यवस्था के तहत सिर्फ एक बार टैक्स जमा करना होगा। उन्होंने बताया कि इस मेले का मुख्य उद्देश्य वाहन स्वामियों और परिवहन व्यवसायियों को एकमुश्त कर व्यवस्था, टैक्स निर्धारण की प्रक्रिया और टैक्स जमा करने के तरीकों की जानकारी देना है। मेले में पहले दिन कुल 146 लोग शामिल हुए। इनमें वाहन स्वामी, ऑटो ई रिक्शा यूनियन के पदाधिकारी, ऑटोमोबाइल्स डीलरों के प्रतिनिधि व अन्य मौजूद रहे।
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वाहन श्रेणी, भार क्षमता व उपयोग के आधार पर लगेगा टैक्स
एआरटीओ ने बताया कि मालवाहक, यात्री, व्यावसायिक व निजी वाहनों पर लागू टैक्स दरों की जानकारी दी गई है। इसके तहत वाहन की श्रेणी, भार क्षमता, सीट क्षमता और उपयोग के आधार पर टैक्स तय किया जाता है। उन्होंने ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से टैक्स जमा करने की प्रक्रिया की जानकारी दी। साथ ही कार्यालय काउंटर पर भुगतान की व्यवस्था के बारे में विस्तार से बताया। विलंब से भुगतान करने पर लगने वाले अतिरिक्त शुल्क और दंड की जानकारी भी दी।
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