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दहेज हत्या के मामले में दो लोगों को सात-सात साल की कैद

Sat, 20 Feb 2021 12:05 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 20 Feb 2021 12:05 AM IST
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Two people sentenced to seven years imprisonment in dowry murder case
सीतापुर। अपर सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र सिंह ने दहेज हत्या के आरोपी सास व ससुर को सात-सात वर्ष के सश्रम कारावास व दो-दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से इस मुकदमे की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मोहम्मद असलम द्वारा की गई।
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गौरतलब है कि थानगांव थानाक्षेत्र के ग्राम लोधपुरवा मजरा गोलोककोडर निवासी गुड्डू का विवाह इसी थानाक्षेत्र के रहने वाले प्रवेश कुमार की पुत्री रेखा के साथ हुआ था। रेखा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत को लेकर दहेज हत्या का मुकदमा प्रवेश कुमार ने पति गुड्डू, सास शांति देवी व ससुर केशवराम के विरुद्ध दर्ज कराया था।
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इस मामले में विवेचना करते हुए पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। न्यायालय में विचारण के दौरान पति गुड्डू की मृत्यु के बाद उसके खिलाफ चल रहा मामला समाप्त करते हुए आए हुए साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने आरोपी सास व ससुर को दहेज हत्या का दोषी पाया। इन दोनों को सात-सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। (संवाद)
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