{"_id":"580bb2fc4f1c1b9f1b706434","slug":"two-brothers-guilty-of-the-attempted-murder","type":"story","status":"publish","title_hn":"हत्या के प्रयास में दो सगे भाई दोषी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
हत्या के प्रयास में दो सगे भाई दोषी
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 23 Oct 2016 12:12 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
जनपद न्यायाधीश विकास कुंवर श्रीवास्तव ने हत्या के प्रयास के एक मामले में दो सगे भाइयों को सात-सात साल के सश्रम कारावास व दस-दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से मुकदमे की पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता रघुवीर यादव ने की।
विज्ञापन
इमलिया सुल्तानपुर में ग्राम भगवंतपुर निवासी यदुनाथ व उनके परिवार वालों पर जान लेने की नियत से की गई फायरिंग में पड़ोसी सुधांशु व देवेंद्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। तीन अप्रैल 2002 की रात हुई इस वारदात में यदुनाथ, उनकी पत्नी जानकी व भाई वीरेंद्र को चोटें आईं थीं।
विज्ञापन
मामले में सुधांशु व देवेंद्र के अलावा दो चचेरे भाई भी नामजद हुए थे। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दोनों को घटना का दोषी करार दिया और उन्हें सात-सात वर्ष के सश्रम कारावास व दस-दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। बाकी दो आरोपियों विनय व ओमप्रकाश के फरार हो जाने के कारण उनके विरूद्ध मामला अभी भी निचली अदालत में विचाराधीन है।
विज्ञापन