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Sitapur News: ललिता देवी मंदिर क्षेत्र के पांच सौ मीटर दायरे में तंबाकू बैन
Tue, 19 May 2026 01:06 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर
Updated Tue, 19 May 2026 01:06 AM IST
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मां ललिता देवी मंदिर। - संवाद
सीतापुर। नैमिषारण्य तीर्थ स्थित मां ललिता देवी मंदिर परिसर व उसकी 500 मीटर की परिधि में जिलाधिकारी डॉ. राजा गणपति आर ने सिगरेट व गुटखा समेत सभी तंबाकू उत्पादों व एकल उपयोग प्लास्टिक की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। तंबाकू उत्पादों की बिक्री व सेवन करते पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई होगी। इसके लिए मिश्रिख एसडीएम अभिनव यादव की अध्यक्षता में टीम गठित की है। यह टीम नियमित अभियान चलाकर चेकिंग करते हुए आदेश का अनुपालन कराएगी।
जिलाधिकारी डॉ. राजा गणपति आर ने बताया कि नैमिषारण्य 88 हजार ऋषि-मुनियों की तपोस्थली व प्रमुख वैदिक तीर्थों में से एक है। पुराणों व धार्मिक ग्रंथों में वर्णित यह पावन क्षेत्र सनातन आस्था का प्रमुख केंद्र है। इसकी पवित्रता, स्वच्छता व प्रदूषणमुक्त वातावरण बनाए रखना अति आवश्यक है।
उन्होंने बताया कि मंदिर क्षेत्र व आसपास तंबाकू उत्पादों व सिंगल यूज प्लास्टिक का खुलेआम उपयोग किया जा रहा है। इससे गंदगी, दुर्गंध, थूकजनित प्रदूषण व ठोस अपशिष्ट की समस्या उत्पन्न हो रही है। धार्मिक वातावरण प्रभावित होने के साथ जन स्वास्थ्य व पर्यावरण पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है।
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डीएम ने इस समस्या को देखते हुए मंदिर परिसर व उसके चारों ओर 500 मीटर की परिधि में सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, पान मसाला समेत हर तरह के तंबाकू उत्पादों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। एकल उपयोग प्लास्टिक जैसे पॉलिथीन, प्लास्टिक गिलास, प्लेट, थर्माकोल व अन्य प्लास्टिक सामग्री के उपयोग, विक्रय व भंडारण पर भी रोक लगा दी है।
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जिलाधिकारी डॉ. राजा गणपति आर ने बताया कि नैमिषारण्य 88 हजार ऋषि-मुनियों की तपोस्थली व प्रमुख वैदिक तीर्थों में से एक है। पुराणों व धार्मिक ग्रंथों में वर्णित यह पावन क्षेत्र सनातन आस्था का प्रमुख केंद्र है। इसकी पवित्रता, स्वच्छता व प्रदूषणमुक्त वातावरण बनाए रखना अति आवश्यक है।
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उन्होंने बताया कि मंदिर क्षेत्र व आसपास तंबाकू उत्पादों व सिंगल यूज प्लास्टिक का खुलेआम उपयोग किया जा रहा है। इससे गंदगी, दुर्गंध, थूकजनित प्रदूषण व ठोस अपशिष्ट की समस्या उत्पन्न हो रही है। धार्मिक वातावरण प्रभावित होने के साथ जन स्वास्थ्य व पर्यावरण पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है।
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डीएम ने इस समस्या को देखते हुए मंदिर परिसर व उसके चारों ओर 500 मीटर की परिधि में सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, पान मसाला समेत हर तरह के तंबाकू उत्पादों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। एकल उपयोग प्लास्टिक जैसे पॉलिथीन, प्लास्टिक गिलास, प्लेट, थर्माकोल व अन्य प्लास्टिक सामग्री के उपयोग, विक्रय व भंडारण पर भी रोक लगा दी है।